चुनाव हारने पर कब जब्त होती है जमानत?

Published by: एबीपी लाइव
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चुनावों में उम्मीदवार को कुछ राशि सिक्योरिटी के तौर पर इलेक्शन कमीशन के पास जमा करानी होती है

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इस राशि को चुनावी जमानत कहा जाता है

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यह राशि नामांकन भरते समय उम्मीदवार चुनाव आयोग के पास जमा कराता है

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ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि चुनाव हारने के बाद जमानत कब जब्त होती है

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चुनाव हारने पर उम्मीदवार जब कुल वेलिड वोटों का 16.67 प्रतिशत या उससे कम प्राप्त करता है

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तो ऐसे में उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है

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जिसका अर्थ होता है कि चुनाव आयोग उस उम्मीदवार को राशि वापस नहीं करता है

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वहीं अगर कोई उम्मीदवार वेलिड वोटों का 16.67 से ज्यादा प्राप्त करता है

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तो चुनाव आयोग उम्मीदवार को उसकी जमानत राशि वापस कर देता है

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