इस्लाम मानने वाला क्या पांचवी शादी कर सकता है?



इस्लाम धर्म में शादी करने को लेकर अलग-अलग मान्यताएं हैं



इस्लाम में शरिया कानून के तहत ही शादी मान्य होती है



शरिया कानून इस्लाम धर्म की संहिता है जिसका मुसलमान पालन करते हैं



इसके मुताबिक एक मुसलमान पुरुष 4 शादियां कर सकता है
हालांकि उसे पांचवीं शादी भी शर्तों के साथ करने की इजाजत है


पांचवां निकाह तभी वैध माना जाता है जब चार में से किसी एक पत्नी से तलाक हो चुका हो



या किसी एक पत्नी की मौत हो चुकी हो



मुलसमानों में अपने कजन से शादी वैध मानी जाती है



हालांकि दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में हिन्दू धर्म में भी कजन शादी होती है



मुस्लिम सगी बहन, बुआ, मौसी, भांजी,और भतीजी से शादी नहीं कर सकते