अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न सही पाया जाता है और रिफंड बनता है, तो राशि सीधे आपके बैंक अकाउंट में भेज दी जाती है.

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आयकर विभाग के अनुसार, ITR प्रोसेस होने के बाद आमतौर पर 4 से 5 सप्ताह के अंदर टैक्स रिफंड बैंक खाते में क्रेडिट हो सकता है.

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रिफंड पाने के लिए आपका बैंक अकाउंट इनकम टैक्स पोर्टल पर प्री-वैलिडेट होना चाहिए और PAN से लिंक होना चाहिए.

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ITR फाइल करने के बाद अगर आपने रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन नहीं किया है, तो रिफंड प्रोसेस में देरी हो सकती है.

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ITR में दी गई जानकारी और AIS, Form 26AS या TDS डिटेल्स में अंतर होने पर रिफंड रुक सकता है.

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अगर आपके सभी दस्तावेज सही हैं और किसी अतिरिक्त जांच की जरूरत नहीं है, तो रिफंड जल्दी आ सकता है.

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टैक्सपेयर इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करके फिलेड रिटर्न्स या रिफन्ड स्टैटस सेक्शन में रिफंड की स्थिति देख सकते हैं.

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PAN, नाम, IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर में किसी भी गलती से रिफंड में देरी हो सकती है.

Published by: एबीपी बिजनेस डेस्क
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अगर तय समय के बाद भी रिफंड नहीं आया है, तो पोर्टल पर स्टेटस चेक करें और जरूरत पड़ने पर बैंक डिटेल्स अपडेट करें.

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रिफंड में समस्या आने पर टैक्सपेयर आयकर विभाग के हेल्प डेस्क से संपर्क करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

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