पीने वाले पानी पर कितना टैक्स लगता है, यह कई लोगों के लिए एक बड़ा सवाल बन गया है.

Published by: एबीपी बिजनेस डेस्क
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नई जीएसटी दरों ने सोशल मीडिया पर चर्चा का माहौल बना दिया है.

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लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कुछ का कहना है कि अब पीने के पानी पर भी जीएसटी देना होगा.

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वास्तव में, कुछ विशेष प्रकार के पानी पर पहले से ही जीएसटी लागू होता है.

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ऐसे पैक्ड पानी जो मिनरल्स और अन्य तत्वों से भरपूर होते हैं, उन पर सरकार जीएसटी लेती है.

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ये महंगे पानी जैसे ब्लैक वाटर, स्पार्कलिंग वाटर होते हैं, जिन्हें बड़े-बड़े सेलेब्रिटीज़ पीते हैं.

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सामान्य पानी की बोतल जिसकी कीमत 10 से 50 रुपये होती है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता.

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लेकिन 20 लीटर की बोतल पर 12% जीएसटी लगता है.

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ब्लैक वाटर या स्पार्कलिंग वाटर पर 5 से 18% तक जीएसटी लगता है.

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इस प्रकार, पीने के पानी पर जीएसटी की दर उसके प्रकार और पैकेजिंग पर निर्भर करती है.

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