कार की छत पर रैक के लिए किससे परमिशन लेनी होगी?

Published by: एबीपी ऑटो डेस्क

कोई भी शख्स मोटर वाहन अधिनियम के तहत बने नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता.

लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या कार की छत पर लगेज रैक के लिए किससे परमिशन लेनी होगी.

घूमने जाते वक्त या और अन्य कारणों के चलते वाहनों की छत की लगेज रैक पर सामान रखा जाता है.

जब भी आप बाहर जाते हैं तो आप भी यह सोचते हैं कि छत पर एक लगेज रैक हो ताकि सामान उसमें आ जाए.

इसके लिए आपको आरटीओ से कार पर लगेज रैक लगवाने के लिए परमिशन की आवश्यकता होगी.

आरटीओ से परमिशन लेने के अलावा भी आपको और कुछ नियमों का पालन करना पड़ सकता है.

अगर आपकी कार 10 साल से ज्यादा पुरानी है तो हो सकता है आपको इसकी परमिशन न मिले.

मोटर वाहन अधिनियम 1988 में यह साफ है कि प्राइवेट कारों की छत पर लगेज रैक लगाना बैन नहीं है.

इसके लिए अपने क्षेत्र के आरटीओ से जानकारी लें और सभी जरूरी दस्तावेज़ पूरे करें.