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Supreme Court Verdict: वंतारा सेंटर पर कोई कानून नहीं टूटा, याचिका खारिज

एबीपी न्यूज़ डेस्क   |  16 Sep 2025 05:54 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने वंतारा वाइल्डलाइफ रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर पर दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वंतारा में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ज़ू रूल्स, सीज़डे गाइडलाइन्स, कस्टम्स या पीएमएलए किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। एसआईटी की जांच में पाया गया कि सभी अधिग्रहण और आयात नियमों के अनुसार और दस्तावेजों के साथ किए गए हैं। कोर्ट ने कहा, “कुछ चीजें हमारे देश के गौरव का प्रतीक हैं, उन पर अनावश्यक विवाद खड़ा नहीं किया जाना चाहिए।” पशु देखभाल, मेडिकल और वेटरिनरी सेवाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर की हैं। कार्बन क्रेडिट, पानी या मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोप भी बेबुनियाद पाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले को बार-बार उठाने की जरूरत नहीं है और आगे कोई सुनवाई नहीं होगी।
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