देश में 15 अगस्त से फास्टैग एनुअल पास शुरू हो चुका है. 3000 रुपये का यह एनुअल फास्टैग पास नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के तमाम एक्सप्रेसवे और हाईवे पर मान्य होगा. इसके जरिए आप साल भर तक बिना एक्स्ट्रा टोल चुकाए सफर कर सकते हैं. इसके लिए आपको 200 ट्रिप्स मिलेंगी है. साल भर का समय या 200 ट्रिप्स जो पहले पूरा हो जाता है, वह मान्य होगा.

लेकिन आपको बता दें यह  फास्टैग एनुअल पास सिर्फ नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे पर ही मान्य होगा, स्टेट हाईवे पर नहीं. अब ऐसे में सवाल आता है आप कैसे पहचानेंगे कि आप जिस हाईवे पर हैं वह नेशनल हाईवे है या फिर स्टेट हाईवे है. ताकि आप  फास्टैग एनुअल पास का इस्तेमाल करके पैसे बचा सकें.  चलिए आपको बताते हैं किस तरह कर सकते हैं पता. 

कैसे पता करें हाईवे नेशनल है या स्टेट? 

फास्टैग एनुअल पास के शुरू होने के बाद हाईवे से सफर करना काफी आसान हो जाएगा. लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि यह पास नेशनल हाईवे एक्सप्रेस वे पर ही मान्य होगा. अगर आप स्टेट हाईवे से सफर कर रहे हैं, तो फिर यह मान्य नहीं होगा. अब ऐसे में पता कैसे किया जाए आप जिस हाईवे से गुजर रहे हैं, वह स्टेट हाईवे है या नेशनल हाईवे. इसके लिए आप कुछ चीजों का ध्यान रख सकते हैं. 

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यह पहचानने का सबसे आसान तरीका है हाइवे नंबर और उसके आगे लिखे अक्षरों को देखना. अगर नंबर से पहले NH लिखा है तो वह नेशनल हाईवे है और अगर SH लिखा है तो वह स्टेट हाईवे है. इसके अलावा दोनों के साइनबोर्ड का रंग भी अलग होता है. NH आमतौर पर बड़े शहरों और राज्यों को जोड़ते हैं. जबकि SH राज्य के अंदरूनी हिस्सों और छोटे कस्बों को कनेक्ट करते हैं. 

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स्टेट हाईवे पर कैसे देना होगा टोल टैक्स?

सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से शुरू किया गया एनुअल फास्ट टैग पास सिर्फ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के अंतर्गत आने वाले हाईवे और एक्सप्रेसवे पर ही मान्य होगा. अब ऐसे में लोगों के मन में सवाल यह भी आ रहा है कि वह NHAI के एक्सप्रेसवे और हाईवे से गुजरने के बाद स्टेट हाईवे से गुजरते हैं. तो फिर वहां कैसे टोल टैक्स देना होगा. तो आपको बता दें उसके लिए आपको पहले की तरह ही फास्टैग से टोल चुकाना होगा. 

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