NPCI News Rule For UPI Transaction: आजकल के दौर में कैश का चलन लगभग काफी कम हो गया है. अब लोगों हर छोटे और बड़े ट्रांजेक्शन के लिए डिजीटल पेमेंट करते हैं. आज यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के जरिए देश में रोजाना करोड़ों ट्रांजैक्शन होते हैं. यूपीआई पेमेंट के जरिए महज कुछ ही सेकंड्स में एक खाते से दूसरे खाते में पैसे पहुंच जाते हैं.
लेकिन कई बार लोगों से गलत लोगों के खातों में भी पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं. जिस वजह से परेशानी का सामना भी करना पड़ जाता है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई से जुड़ा एक नियम जारी कर दिया है. चलिए आपको बताते हैं क्या है यह नियम.
यूपीआई पेमेंट को लेकर NPCI लाया नया नियम
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया यानी एनपीसीआई एक नया नियम लेकर आया है. जिसके तहत आपका पैसा गलत हाथों में नहीं जाएगा. आपको बता दें यूपीआई के जरिए P2P यानी पीअर टू पीअर और P2PM यानी पीअर टू पीअर मर्चेंट. किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन करने पर अब खाता धारक का वही नाम सामने आएगा जो की सीबीएस यानी कोर बैंकिंग सिस्टम में दर्ज होगा.
मतलब कि पेमेंट करते वक्त जो बैंक खाते में नाम दर्ज होगा आपको वही नाम दिखाई देगा. भले ही आपके फोन में उस व्यक्ति का नंबर किसी भी नाम से क्यों न सेव हो. कई बार लोगों के अलग नाम होने के चलते. कंफ्यूजन हो जाती है और इस वजह से गलत खातों में भी पैसे चले जाते हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. 30 जून 2025 से सभी यूपीआई ऐप्स के लिए यह नया नियम लागू कर दिया जाएगा.
यह भी पढ़ें: पहलगाम आतंकियों की सूचना देने वाले को मिलेंगे 20 लाख रुपये, जानें कहां और किसे करना होता है कॉल
गलत खाते में यूपीआई से पैसे चले जाएं तो?
कई बार खूब सावधानी पूर्वक ट्रांजैक्शन करते वक्त भी अक्सर कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है. अगर आपने भी गलती से किसी और के खाते में पैसे भेज दिए हैं. तो पहले आपको उसे व्यक्ति से संपर्क करना है और उसे बताना है कि आपने गलती से उसके खाते में पैसे भेज दिए. ऐसे में चांस बहुत कम हैं कि वह आपके पैसे वापस कर दे. लेकिन कई बार पैसे वापस भेज दिए जाते हैं.
यह भी पढ़ें: खपत से ज्यादा आ रहा है बिजली का बिल? ऐसे मीटर से चेक कर सकते हैं आप
अगर वह व्यक्ति आपके पैसे वापस नहीं कर रहा है. तो फिर आप अपने बैंक में इस बारे में शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि आपसे गलत खाते में पैसे चले गए. इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर 18001201740 पर कॉल करके इस बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं. तो वहीं आप NPCI पोर्टल पर भी इस बारे में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
यह भी पढ़ें: कितने साल तक रहने के बाद आपके फ्लैट पर दावा कर सकता है किरायेदार? ये है नियम