देश में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. जिनके लिए रेलवे देशभर में हजारों ट्रेनें चलाती हैं. जिसके जरिए लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं. ट्रेन में सफर करने वाले ज्यादातर यात्री अपनी सीट बुक करके यानी रिजर्वेशन करवा कर यात्रा करना पसंद करते हैं. ताकि आरामदायक सफर हो. लेकिन हर किसी की टिकट कन्फर्म नहीं होती.
कई बार वेटिंग टिकट पर ही सफर करना पड़ता है. ऐसे में लोग सोचते हैं कि वेटिंग टिकट पर सफर कर सकते हैं. या फिर टीटीई ऐसा करने पर जुर्माना लगा सकता है. चलिए आपको बताते हैं वेटिंग टिकट पर सफर करने को लेकर क्या हैं नियम और जान लें जुर्माना लगेगा तो फिर कितना.
वेटिंग टिकट पर सफर कर सकते हैं या नहीं?
कई बार जब यात्री रिजर्वेशन करवाते हैं. तो उनकी टिकट कंफर्म नहीं होती. वेटिंग में चली जाती है. ऐसे में बहुत से यात्रियों को मन में यह सवाल आता है. क्या वेटिंग टिकट पर ट्रेन में सफर किया जा सकता है. तो आपको बता दें आप वेटिंग टिकट पर ट्रेन में सफर कर सकते हैं. लेकिन सिर्फ जनरल कोच में ही आप वेटिंग टिकट पर सफर कर सकते हैं.
यह भी पढ़ें: वंदे भारत में सफर करने वालों के लिए आ गई गुड न्यूज, ट्रेन चलने से इतनी देर पहले तक मिलेगा टिकट
वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को ट्रेन में सफर करने की अनुमति दी जाती है. लेकिन यह टिकट कन्फर्म सीट का अधिकार नहीं देता. यानी आप वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन में बैठ सकते हैं, लेकिन सीट की गारंटी नहीं होती. अगर आपकी टिकट वेटिंग है. तो आपको खड़े होकर या खाली सीट मिलने पर ही बैठना होगा.
यह भी पढ़ें: 15 अगस्त से लेने जा रहे FAStag का सालाना पास तो जान लें ये नियम, इन वाहन मालिकों को नहीं मिलेगी राहत
कितना हो सकता है जुर्माना?
अगर आप वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन में सफर कर रहे हैं. और आप स्लीपर या फिर एसी कोच में सफर करते हैं. तो टीटीई आपसे जुर्माना वसूल सकता है. जुर्माने की राशि अलग-अलग ट्रेन और क्लास के हिसाब से अलग हो सकती है. अब आमतौर पर यह 100 से 500 रुपये के बीच होता है. अगर टिकट पूरी तरह से फर्जी या बिना टिकट सफर करते पाए गए तो जुर्माना और भी बढ़ सकता है. इसके साथ ही टीटीई आपको जनरल कोच में भेज सकता है या अगले स्टेशन पर उतार भी सकता है.
यह भी पढ़ें: कहीं आपको भी तो नहीं आया इनकम टैक्स का फर्जी मेल, जमकर हो रहा फर्जीवाड़ा; ऐसे पहचानें कौन मेल आईडी असली या नकली