15 अगस्त से लेने जा रहे FAStag का सालाना पास तो जान लें ये नियम, इन वाहन मालिकों को नहीं मिलेगी राहत
फास्टैग अब लगभग सभी वाहनों के लिए मैंडेटरी हो चुका है. अगर यह नहीं लगा है तो न सिर्फ आपको डबल टोल टैक्स देना पड़ सकता है. बल्कि लंबा इंतजार भी करना पड़ सकता है. इसी वजह से ज्यादातर ड्राइवर फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं.
अब देश में फास्टैग से सफर करने वालों के लिए एक नया ऑप्शन शुरू होने जा रहा है. 15 अगस्त से फास्टैग का एनुअल पास लॉन्च होगा. इसकी कीमत 3000 रुपये है. इसकी वैलिडिटी एक साल या फिर 200 ट्रिप तक होगी. जो भी पहले पूरी हो जाए.
आपको बता दें यह एनुअल पास सभी के लिए नहीं है. इसका फायदा केवल सिर्फ नॉन कमर्शियल वाहनों को मिलेगा. टैक्सी, ट्रक, बस जैसे कमर्शियल वाहनों के मालिक इसे नहीं खरीद पाएंगे. इसलिए पास लेने से पहले अपनी गाड़ी की कैटेगरी जरूर चेक करें.
भले ही आप सालाना पास खरीद लें. लेकिन इसे हर टोल प्लाजा पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. यह केवल NHAI के अंतर्गत आने वाले हाईवे और एक्सप्रेसवे पर ही मान्य होगा. राज्य सरकार के टोल प्लाजा या प्राइवेट टोल रोड पर यह लागू नहीं होगा.
अगर आपका सफर ज्यादातर NHAI के हाईवे और एक्सप्रेसवे पर होता है. तो यह पास आपके लिए फायदेमंद है. लेकिन अगर आप अलग-अलग राज्यों में नॉन-NHAI हाईवे और सड़कों पर ज्यादा चलते हैं. तो शायद यह उतनी राहत नहीं देगा.
फास्टैग एनुअल पास वक्त और पैसे दोनों बचा सकता है. लेकिन सबके लिए यह बराबर फायदे वाला सौदा नहीं है. कुछ लोग के लिए बहुत काम आ सकता है. तो वहीं कुछ इससे कुछ भी फायदा नहीं हो पाएगा. 15 अगस्त से शुरू हो रहा है और फास्ट टाइम खरीदने से पहले इन बातों का ध्यान जरूर रखें.