Transfer of Driving License: भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में ड्राइविंग करने के लिए लाइसेंस की परमिशन होना जरूरी है. इस परमिशन को लेने के लिए कुछ स्टेप्स हैं. जिन्हें जानना ड्राइविंग करने वालों के लिए अनिवार्य है. परमिशन लेने के लिए जो जरूरी स्टेप्स हैं, आइए जानते हैं.


स्टेप 1:  एनओसी सर्टिफिकेट 


जिस राज्य ने आपको पहले ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया है, उसी राज्य के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (आरटीओ) से, नो ऑबजेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) लें. इस सर्टिफिकेट से आपको अपने राज्य की ओर से दूसरे राज्यों में ड्राइव करने की इजाजत मिल जाएगी.


स्टेप 2:  जरूरी डॉक्यूमेंट्स ले जाना न भूलें



  • ऑरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि आपके राज्य से मिला हुआ है  

  • दूसरे राज्यों में ड्राइविंग परमिशन के लिए कुछ दस्तावेजों को ले जाना जरूरी है. आरटीओ की वेबसाइट से एक एपलीकेशन फॉर्म लेना है. जिस राज्य की आपको यात्रा करनी है, उस राज्य के लिए आपको यह फॉर्म लेना है.

  • घर के पते की जानकारी के लिए डॉक्यूमेंट्स, इसके लिए आप आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं.

  • उम्र की जानकारी के लिए, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या दसवीं की मार्कशीट का प्रयोग कर सकते हैं.

  • साथ ही 5-6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

  • इसके अलावा आरटीओ की जानकारी के मुताबिक, जो डॉक्यूमेंट आपके राज्य से संबंधित हों, उन्हें भी साथ रखें.


स्टेप 3:  आरटीओ ऑफिस


जिस राज्य के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का ट्रांसफर चाहिए, उस राज्य के आरटीओ ऑफिस पहुंचे और एप्लीकेशन फॉर्म को सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करें.


स्टेप 4:  भुगतान राशि जमा करें


ड्राइविंग लाइसेंस के ट्रांसफर की परमिशन के लिए जो फीस जमा करनी है, उसका भुगतान करें. यह राशि राज्यों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है.


स्टेप 5:  ड्राइविंग टेस्ट 


अगर राज्य का आरटीओ ऑफिस ड्राइविंग टेस्ट की डिमांड रखता है, तो लाइसेंस लेने के लिए ड्राइविंग टेस्ट देना अनिवार्य होगा. यदि आपने ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया, तभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा.


स्टेप 6:  ट्रांसफर्ड ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करें


इन सभी स्टेप्स को पूरा करने के बाद, अगर आपका एपलीकेशन स्वीकार हो जाता है, तब आप आरटीओ ऑफिस से अपना ट्रांसफर्ड ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं.


इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके, किसी दूसरे राज्य से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है. यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि यह प्रोसेस हर राज्य के लिए अलग-अलग हो सकता है. 


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