Consumer Complaint: कई बार लोग मार्केट से कोई चीज खरीदकर लाते हैं. और वह खराब निकल जाती है. तो ऐसे में लोग उस चीज को वापस कर देते हैं. और नई चीज ले लेते हैं. लेकिन कुछ मौकों पर देखा जाता है. ऐसे में दुकानदार अपनी बेची गई चीज वापस लेने से इनकार कर देता है. ऐसे में बहुत से लोगों को नुकसान उठाना पड़ जाता है.
लेकिन आपको बताना है अगर आपके साथ इस तरह की कोई घटना होती है जहां दुकानदार आपको खराब सामान दे देता है. तो आपको ऐसे में चुप नहीं बैठना खराब सामान लेकर वापस नहीं लौट जाना है. आप उस दुकानदार के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं. कहां और किस तरह कर पाएंगे क्या होगी इसके लिए प्रक्रिया. चलिए आपको बताते हैं पूरी जानकारी.
कंज्यूमर फोरम में करें शिकायत दर्ज
अगर कोई दुकानदार आपको कुछ खराब सामान दे देता है. और उसके बाद वह उस सामान वापस नहीं करता. ना हीं आपको रिफंड देता है. तो ऐसे में आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इसके लिए आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के ऑफिशियल पोर्टल https://consumerhelpline.gov.in/public/ पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवानी होगी. यहां जाकर पहले आपको खुद को रजिस्टर करना होगा. उसके बाद आपको अपनी शिकायत के बारे में जानकारी दर्ज करनी होगी.
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जिसमें शिकायत से जुड़े दस्तावेज जैसे बिल और उस समान की फोटो यह सब अपलोड करना होगा. इसके बाद आप अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन दर्ज कर पाएंगे. भारत में कंज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019’ के तहत ग्राहक को यह हक है कि अगर कोई दुकानदार उसे खराब, नकली या गलत जानकारी वाला सामान देता है. तो वह इसकी शिकायत कर सकता है. चाहे सामान ऑनलाइन खरीदा गया हो या ऑफलाइन.
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ऑफलाइन भी कर सकते हैं शिकायत
अगर आप ऑनलाइन शिकायत नहीं कर पा रहे हैं. तो फिर आप ऑफलाइन भी शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए आप अपने जिले के उपभोक्ता फोरम में अपना केस फाइल कर सकते हैं. हालांकि आपको बता दें जिला उपभोक्ता फोरम में सिर्फ 2 लाख रुपये तक के केस की सुनवाई होती है. ऑनलाइन दर्ज शिकायत या जिला उपभोक्ता फोरम में दर्ज शिकायत सही पाई जाती है. तो आपको रिफंड के साथ मुआवजा भी मिलता है.
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