What To Do If Police Denied To Register FIR: भारत में नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिसा बल का गठन किया गया है. देश के हर राज्य में पुलिस बल मौजूद है. अगर किसी के साथ किसी प्रकार की कोई घटना हो जाती है. तो उसके बाद पुलिस के पास जाकर एफआईआर दर्ज करवानी होती है. कई बार देखा गया है कि पुलिस किसी पीड़ित को टालमटोल कर थाने से लौटा देती है.

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और उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है. अगर थाने में पुलिस आपकी शिकायत पर FIR दर्ज करने से इनकार कर दे तो घबराना नहीं है. सरकार ने सिटीजन के तौर पर आपको कई अधिकार दिए हैं. जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना करती है. तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं. 

उच्च अधिकारियों से करें शिकायत

अगर आपके साथ कोई घटना हो गई है और पुलिस में आप FIR करवाने जाते हैं. लेकिन पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है. तो फिर आपको चुप नहीं बैठना है. आप इस बारे में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. तो आप पुलिस के सीनियर्स से इस बारे में शिकायत दर्ज करवा सकते। हैं.

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इसके लिए आप पुलिस अधीक्षक (SP) उपमहानिरीक्षक (DIG) या महानिरीक्षक (IG) से लिखित शिकायत कर सकते है. इसके बाद उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. और आपकी एफआईआर भी दर्ज की जाएगी. 

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मजिस्ट्रेट और कोर्ट का भी कर सकते हैं रूख

लेकिन कई बार देखा जाता है कि उच्च अधिकारी भी विभागीय अधिकारियों का साथ देते हैं. और वह भी न उन पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करते हैं. और न आपकी एफआईआर दर्ज करते हैं. तो ऐसे में फिर आप न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. आप मजिस्ट्रेट के पास प्राइवेट कंप्लेंट दे सकते हैं.

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इसके बाद मजिस्ट्रेट अधिकारियों को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे सकता है. लेकिन अगर मजिस्ट्रेट की ओर से भी कोई आदेश नहीं दिया जाता है. और पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई भी नहीं की जाती है. तो फिर आप हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं. हाईकोर्ट की ओर से एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश दे सकता है. 

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