इंडियन क्रिकेट टीम के उभरते हुए सितारे आकाशदीप हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल कर लौटे हैं. इंग्लैंड से लौटते ही आकाशदीप ने नई टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदी है. जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर देखी गईं. लेकिन आकाशदीप को कार चलने से पहले ही परिवहन विभाग ने  मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 39, 41(6) और 207 के तहत रोक दिया. क्योंकि उनकी कार पर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी.

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आपको बता दें भारत में सड़कों पर गाड़ी चलाने को लेकर नियम बनाए गए हैं. इन नियमों के तहत आप बिना नंबर प्लेट के कई नहीं चला सकते. ऐसा करने पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है साथ ही आपको जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है. जान लीजिए क्या है इसे लेकर नियम. 

बिना नंबर गाड़ी चलाना गैर-कानूनी

बिना नंबर प्लेट के सड़क पर गाड़ी चलाना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बनाए गए कानून को तोड़ना है. ट्रैफिक पुलिस इसे गंभीर उल्लंघन मानती है. क्योंकि नंबर प्लेट ही वाहन की पहचान होती है. अगर कोई बिना नंबर की गाड़ी लेकर पकड़ा जाता है. तो उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान काटा जाता है.

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इस पर भारी जुर्माना वसूला जाता है और कई मामलों में गाड़ी भी जब्त हो सकती है. नियम साफ कहते हैं कि हर गाड़ी पर साफ-सुथरी, पढ़ने लायक और मानक के मुताबिक नंबर प्लेट होनी चाहिए. यानी लापरवाही या दिखावे के चक्कर में अगर नंबर प्लेट नहीं लगाई गई तो जेब पर सीधा असर पड़ेगा और परेशानी भी झेलनी पड़ेगी.

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इतनी हो सकती है सजा

अगर कोई बिना नंबर प्लेट गाड़ी चलाता पाया जाता है. तो उसपर मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 39 और धारा 192 लागू होती है. धारा 39 कहती है कि बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के कोई भी वाहन सार्वजनिक सड़कों पर नहीं चल सकता. अगर कोई ऐसा करता है तो धारा 192 के तहत कार्रवाई होती है. इसमें पहली बार पकड़े जाने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना और गाड़ी की जब्ती का प्रावधान है. तो लगातार गलती करने पर जुर्माना बढ़कर 10000 रुपये तक हो सकता है और सजा के तौर पर जेल तक भी हो सकती है. इसलिए इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए. 

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