क्या आप दिल्ली में रहते हैं और दिसंबर की इस सर्दी में दिल्ली में पार्टी करने जा रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. अगर आप दिल्ली में शराब पार्टी करने जा रहे हैं यानी कि आपके घर में कोई बड़ी पार्टी होने वाली है और उस पार्टी में शराब का इंतजाम होने वाला है तो ऐसी स्थिति में आपको एक्साइज विभाग से परमिट लेना होगा. जी हां, आपने सही पढ़ा, दिल्ली में शराब पार्टी आयोजित करने से पहले शराब परोसने वाले को परमिट लेना होगा. ये टेंपरेरी परमिट होगी.


साथ ही क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी भी आने वाले हैं, इसे लेकर एक्साइज विभाग काफी सक्रिय हो गई है. आमतौर पर देखा जाता है कि इन पार्टियों के लाइसेंस कम ही लोग लेते हैं और कई लोग बिना परमिट लिए पार्टी करते हैं. ऐसे में एक्साइज डिपार्टमेंट कभी भी इन पार्टियों में रेड मार देती है.


किस तरह का लाइसेंस लेना होता है?
आपको बता दें कि अगर आप दिल्ली में ऐसी पार्टी का आयोजन करने जा रहे हैं तो आपको P1 लाइसेंस लेना होगा. यह लाइसेंस उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा जारी किया जाता है. इसके तहत, फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल और अन्य परिसर शादियों में शराब की मेजबानी के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं. इस लाइसेंस के लिए पार्टी से सिर्फ 7 दिन पहले आवेदन करना होता है.


लाइसेंस के लिए कितने पैसे देने होते हैं
अगर आप मोटल,बैंक्वेट हॉल औऱ फॉर्म हाउस में शराब परोसन वाले हैं तो आपको इस लाइसेंस के लिए 15,000 रुपये देने पड़ेंगे. इसके अलावा आपको ये लाइसेंस पांच हजार रुपये में मिलता है. अगर शराब पार्टी किसी होटल या निजी रेस्तरां में आयोजित करना है तो एक्साइज डिपार्टमेंट 10 हजार रुपये में P-13 लाइसेंस जारी करता है. अब सवाल यह है कि क्या लोग यह लाइसेंस लेते हैं या इसे नजरअंदाज कर देते हैं. ऐसे में अगर साल 2022-23 के आंकड़ों पर नजर डालें तो 8,237 लाइसेंस जारी किए गए यानी इतने लोगों ने शराब पार्टियों के लिए लाइसेंस लिया था.


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