ऑनलाइन पेमेंट गलत होने पर ऐसे मिलेगा रिफंड, अब बस करना होगा एक कॉल
क्या आपने ऑनलाइन भुगतान किया और गलती से भुगतान कहीं और चला गया? अब आपको लग रहा होगा कि पैसा वापस नहीं आएगा?
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View In Appऐसे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. हम आपको बताएंगे कि अगर आपने गलती से अपना पैसा किसी और को दे दिया है तो उसे कैसे वापस पाए.
अगर आपने गलती से किसी और नंबर्स या अकाउंट पर पैसे भेज दिए हैं तो आप 48 घंटे के भीतर अपने पैसे वापस ले सकते हैं
इसके लिए आपको सिर्फ एक कॉल करने की जरुरत होगी. ध्यान रहे कि 3 दिन के अंदर करनी होगी. बता दे कि आरबीआई के गाइडलाइन के मुताबिक, अगर गलती से गलत अकाउंट में पैसे चल गए हैं तो 48 घंटे के भीतर रिफंड ले सकेत हैं.
आपको सबसे पहले 18001201740 पर अपने मामले की शिकायत दर्ज करनी होगी. इसके बाद रिलेटेड बैंक में जाकर एक फॉर्म भरनी होगी औऱ उस फॉर्म में पूरी जानकारी देनी होगी. अगर इस संबंध में बैंक मना कर देता है तो आप इसकी शिकायत https://rbi.org.in/Scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=159 पर जाकर कर सकते हैं.
आरबीआई का सख्त गाइडलाइन है कि अगर किसी व्यक्ति का पैसा किसी गलत अकाउंट में चला गया है तो आप अपना पैसा ले सकते हैं
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