International Chocolate Day: दुनिया भर में आज यानी  13 सितंबर  के दिन  इंटरनेशनल चॉकलेट डे मनाया जा रहा है. इस दिन को मशहूर चॉकलेट निर्माता मिल्टन एस. हर्शे के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है. हर्शे ने चॉकलेट को आम लोगों तक पहुँचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी और उनकी कंपनी ने इसे ग्लोबल लेवल पर लोकप्रिय बनाने का काम किया. बच्चा हो, जवान हो या फिर कोई बुजुर्ग सबको चॉकलेट काफी पसंद होती है. 

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कई लोग तो विदेशों से चॉकलेट लेकर आते हैं. लेकिन आपको बता दें विदेश से चॉकलेट लेकर आने को कुछ नियम तय किए गए हैं. अगर आप इस लिमिट से ज्यादा चॉकलेट विदेश से लेकर आते हैं. तो आप पर तस्करी का आरोप लगा सकता है. चलिए आपको बताते हैं क्या हैं इसे लेकर नियम. 

विदेश से लाए इतनी चाॅकलेट तो तस्करी का इल्जाम लगेगा

कई लोग विदेश से खाने पीने का सामान लाते हैं, जिनमें चॉकलेट सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली चीजों में से एक है. अगर आप भी विदेश से लौटते वक्त अपने साथ चॉकलेट लाने की सोच रहे हैं तो यह जानना जरूरी है कि इसके लिए कुछ तय नियम मौजूद हैं. भारत में कस्टम विभाग ने साफ कर रखा है कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए 5 किलो तक चॉकलेट लाना मान्य है और इसकी कीमत 5000 रुपये से 10000 रुपये तक हो सकती है. 

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इससे ज्यादा मात्रा या कीमत होने पर कस्टम अधिकारी इसे बिज़नेस के लिए समझ सकते हैं और आपसे टैक्स वसूली या पूछताछ हो सकती है. इसलिए सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि यात्रा से पहले गाइडलाइंस पढ़ लें. एयरपोर्ट पर डिक्लेरेशन फॉर्म भरें और कस्टम अधिकारियों को सही जानकारी दें. ऐसा करने से आप किसी भी कानूनी परेशानी से बच जाते हैं.

नियमों का पालन है जरूरी 

कई बार लोग सोचते हैं कि चॉकलेट जैसे आम प्रोडक्ट पर सख्ती क्यों की जाती है. लेकिन आपको बता दें हर छोटे-बड़े सामान की एंट्री पर सरकार की नजर होती है. ज्यादा मात्रा में लाया गया सामान व्यावसायिक उपयोग के लिए माना जा सकता है और वहीं से तस्करी का शक पैदा होता है. इसके अलावा टैक्स और ड्यूटी से जुड़े नियम भी लागू हो जाते हैं. 

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नियमों की अनदेखी करने पर न सिर्फ सामान जब्त हो सकता है. बल्कि जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. इसलिए चाहे वह चॉकलेट हो या कोई और चीज, ट्रैवलर्स को यह समझना जरूरी है कि व्यक्तिगत उपयोग और कारोबारी गतिविधि में फर्क होता है. यही फर्क तय करता है कि आपका सामान गिफ्ट माना जाएगा या तस्करी.

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