Railway Rules For Death Compensation: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे की स्थिति उत्पन्न होने से शनिवार की रात कई लोगों की मौत हो गई. आंकड़ों के अनुसार इस भयानक हादसे में 18 से ज्यादा लोग लोगों ने अपनी जान गंवा दी. तो कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए. महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए प्रयागराज जाने वालों लोगों की भारी भीड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 14 और 16 पर इकट्ठी हुई थी.
तभी अचानक से अफरा तफरी मच गई. जिस वजह से यह दर्दनाक हादसा हो गया. भारत सरकार की ओर से मुआवजा दिए जाने का ऐलान भी कर दिया है. तो वहीं घायलों को भी सरकार मुआवजा देगी. अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा है ट्रेन में चढ़ते वक्त अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है. जिसमें उसकी मौत हो जाती है. तो कितना मुआवजा मिलेगा. जानें IRCTC का इसे लेकर क्या है नियम.
IRCTC सिर्फ इन लोगों को देती है मुआवजा
भारतीय रेलवे में सफर करने को लेकर बहुत से नियम बनाए गए होते हैं. अगर ट्रेन में चढ़ते वक्त किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है और उस हादसे में उस शख्स की मौत हो जाती है. तो ऐसे में आईआरसीटीसी की ओर से भी मुआवजा दिया जाता है. लेकिन सभी लोगों को यह मुआवजा नहीं मिलता. आईआरसीटीसी की ओर से सिर्फ उन्हीं लोगों को मुआवजा दिया जाता है. जिन्होंने ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते वक्त इंश्योरेंस का ऑप्शन चुना होता है.
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35 पैसे के प्रीमियम पर 10 लाख रुपये
बता दें आईआरसीटीसी की ओर से 35 पैसे के प्रीमियम पर 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाता है. जो हादसों की स्थिति में लागू होता है. अगर ट्रेन में चढ़ते वक्त किसी यात्री की हादसे के चलते मौत हो जाती है. और उसने ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते वक्त आईआरसीटीसी के बीमा ऑप्शन को चुना होता है. तो फिर आईआरसीटीसी की ओर से उसे मुआवजा दिया जाता है. यानी जिन लोगों ने इंश्योरेंस नहीं लिया होता उन्हें इसका लाभ नहीं मिलता.
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सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर है यह फैसेलिटी
इतना ही नहीं आईआरसीटीसी की ओर से बीमा का प्रावधान सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुकिंग को लेकर के ही हैय यानी अगर किसी ने रेलवे के टिकट काउंटर से यानी ऑफलाइन टिकट करवाई है. तो वहां बीमा लेने का ऑप्शन नहीं मिलता यानी हादसे की स्थिति में फिर IRCTC ऐसे यात्रियों को किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं देती. हालांकि सरकार की ओर से हादसों में मृत यात्रियों को मुआवजा जरूर दिया जाता है.
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