कितनी देर ट्रेन लेट होने पर पूरा पैसा वापस करता है रेलवे, क्या है नियम?
लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जाए तो भारतीय रेलवे की ओर से संचालित होने वाली कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से नहीं चल रही हैं. जिस वजह से बहुत से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
इतना ही नहीं कई ट्रेनें तो कई कई घंटे लेट है. जिस वजह से यात्रियों को अपनी टिकट्स भी कैंसिल करनी पड़ रही है. ट्रेन लेट होने पर भारतीय रेलवे लोगों को रिफंड जारी करता है. जानिए कितनी देर ट्रेन लेट होती है. तब मिलता है रिफंड.
बता दें सामान्य तौर पर टिकट कैंसिल करने पर रेलवे के रिफंड नियम अलग होते हैं. वहीं अगर ट्रेन लेट होती है. तो ऐसे में रेलवे के रिफंड नियम अलग होते हैं. बता दें कोई ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट होती है. तो ऐसे में पूरा रिफंड मिलता है.
हालांकि इसके लिए आपको टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट यानी टीडीआर फाइल करना होगा. अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक करवाया है. तो फिर आपको इसके लिए ऑनलाइन टीडीआर फाइल करना होगा.
इसके लिए आपको अपनी IRCTC आईडी पासवर्ड के साथ से लॉगिन करें. इसके बाद 'My Transactions' के ऑप्शन में से 'File TDR' का ऑप्शन सिलेक्ट करें. और अपना रीजन सिलेक्ट करके फॉर्म सबमिट कर दें.
इसके बाद आपकी रिक्वेस्ट असेप्ट हो जाने के बाद आपने जिस पेमेंट मोड के सहारे टिकट बुक की है. उसी हिसाब से आपको रिफंड किया जाएगा. अगर आपने ऑफलाइन टिकट बुक की है. तो आपको टिकट काउंटर जाकर प्रोसेस करनी होगी.