भारत में सभी चार पहिया वाहनों को राजमार्गों से गुजरने पर टोल टैक्स देना होता है. कई लोग समय पर टोल टैक्स तो दे देते हैं. लेकिन कुछ लोग बकाया छोड़ देते हैं या भुगतान टालते रहते हैं. अब सरकार ने इसी मामले में बड़ा बदलाव कर दिया है. अगर आपने अपनी गाड़ी से टोल टैक्स की बकाया राशि नहीं चुकाई है.
तो आपके लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो सकती है. दरअसल, सड़क परिवहन मंत्रालय ने नए नियम लागू कर दिए हैं. जिनके मुताबिक गाड़ी बेचने या उसके ट्रांसफर से पहले यह चेक किया जाएगा कि वाहन पर टोल टैक्स का कोई बकाया तो नहीं है. अगर बकाया है तो ना गाड़ी बेच पाएंगे और ना किसी के नाम ट्रांसफर कर पाएंगे.
बिना टोल टैक्स बकाया चुकाए नहीं ट्रांसफर होगी गाड़ी
टोल टैक्स को लेकर पिछले कुछ समय में सरकार ने कई तरह की नीतियां लागू की हैं. अगस्त से सालान फास्टैग पास भी लागू हो जाएगा. टोल टैक्स को लेकर अब सरकार की ओर से एक और नया नियम लागू कर दिया गया है. अब बिना टोल टैक्स बकाया चुकाए अब कोई भी गाड़ी ट्रांसफर नहीं हो पाएगी. गाड़ी बेचने या किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कराने से पहले टोल टैक्स का बकाया चुकाना जरूरी होगा.
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परिवहन विभाग आरसी ट्रांसफर से पहले यह जांच करेगा कि गाड़ी पर कितना बकाया है. अगर फास्टैग खाते में कोई पेंडिंग अमाउंट निकला. तो गाड़ी का मालिकाना हक बदला नहीं जा सकेगा. सड़क परिवहन मंत्रालय का कहना है कि इससे टोल टैक्स की चोरी पर रोक लगेगी और पुराने बकाए की वसूली भी सुनिश्चित हो सकेगी.
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भेजे जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक चालान
सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से जिन वाहनों पर टोल टैक्स बकाया है. 30 दिन के बाद उन सभी वाहन मालिकों को इलेक्ट्रॉनिक चालान भेजे जाएंगे. इस चालान में गाड़ी का नंबर, बकाया राशि और भुगतान करने की आखिरी तारीख की पूरी जानकारी दी जाएगी. मंत्रालय का कहना है कि अगर निर्धारित समय में बकाया चुकता नहीं किया गया.
तो चालान के साथ पेनल्टी भी जोड़ी जाएगी. ताकि भविष्य में गाड़ी बेचने या ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत न आए. अगर बकाया नहीं चुकाया जाता तो ना वहां बचने के लिए एनओसी जारी होगी ना ही नया आरसी बनाया जाएगा. ना ही वाहन से जुड़े कोई नए दस्तावेज जारी हो सकेंगे.
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