सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (18 जुलाई 2025) को सीबीआई के जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. हालांकि लालू यादव की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल की दलील के बाद कोर्ट ने उन्हें निचली अदालत में पेशी से छूट दी है.
निचली अदालत में पेशी से सुप्रीम कोर्ट ने दी छूट
जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट से सीबीआई की प्राथमिकी रद्द करने की उनकी याचिका पर सुनवाई में तेजी लाने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में लालू यादव को स्वास्थ्य आधार पर निचली अदालत में पेशी से छूट भी प्रदान की. पीठ ने कहा, ‘‘मामले के तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम आगे यह आदेश पारित कि वह चाहें तो व्यक्तिगत रूप से निचली अदालत में उपस्थित नहीं हों. हम हाई कोर्ट से सुनवाई में तेजी लाने का आग्रह करते हैं."
सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल की दलील
कपिल सिब्बल ने कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत कोई पूर्वानुमति नहीं ली है. सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान मामले में अनुमति की आवश्यकता नहीं है. सिब्बल ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए (लोक सेवक के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले पूर्वानुमति) के तहत सीबीआई से कोई पूर्वानुमति न लेने का हवाला देते हुए सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की.
लालू यादव की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी
दिल्ली हाई कोर्ट ने 29 मई 2025 को कहा था कि कार्यवाही पर रोक लगाने का कोई ठोस कारण नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी की प्राथमिकी रद्द करने की लालू यादव की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया और सुनवाई 12 अगस्त के लिए स्थगित कर दी.
यह मामला 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहने के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप डी की नियुक्तियों से संबंधित है. ये नियुक्तियां कथित तौर पर आरजेडी अध्यक्ष के परिवार या सहयोगियों के नाम पर उपहार में दी गई या ट्रांसफर की गई जमीन के बदले में की गई थीं.
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