EPFO: अगर आप ईपीएफ का पैसा निकालने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है. ईपीएफओ ने क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस पहले से काफी आसान बना दिया है. अब कई मामलों में ऑटो क्लेम सिस्टम का इस्तेमाल करके क्लेम 24 घंटे में ही सेटल हो सकता है. इससे लाखों कर्मचारियों को अपने पीएफ का पैसा पाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
किन्हें मिलेगा 24 घंटे में पैसा?ईपीएफओ का 24 घंटे वाला ऑटो क्लेम सिस्टम सभी के लिए नहीं है. ये सुविधा खासतौर से उन सदस्यों के लिए है जिनकी केवाईसी पूरी तरह अपडेट है. साथ ही आधार, पैन और बैंक अकाउंट ईपीएफ खाते से लिंक हैं और क्लेम में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है. ऐसे मामलों में सिस्टम बिना मैन्युअल हस्तक्षेप के क्लेम प्रोसेस कर सकता है.
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कैसे करें ऑनलाइन क्लेम?ईपीएफ का पैसा निकालने के लिए सबसे पहले यूएएन को एक्टिव करना होगा. इसके बाद ईपीएफओ मेंबर पोर्टल पर लॉग इन करें और ऑनलाइन सर्विस में जाकर Claim Form-31, 19 और 10C का ऑप्शन चुनें. बैंक खाते का सत्यापन करने के बाद जरूरी जानकारी भरें और क्लेम सबमिट कर दें.
कौन से क्लेम हो सकते हैं?ईपीएफओ के जरिए कर्मचारी पीएफ निकासी, एडवांस क्लेम, नौकरी छोड़ने के बाद फाइनल सेटलमेंट और पेंशन से जुड़े कुछ क्लेम ऑनलाइन कर सकते हैं.
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इन बातों का रखें ध्यान-
- यूएएन एक्टिव हो.
- यूएएन आधार से लिंक हो.
- बैंक अकाउंट, पैन और आधार की केवाईसी हो.
- नाम, जन्मतिथि ईपीएफओ रिकॉर्ड से मेल खाए.
- क्लेम फॉर्म भरते समय कोई गलती न हो.
- मोबाइल नंबर यूएएन से लिंक हो.
क्लेम का स्टेटस कैसे चेक करें?क्लेम सबमिट करने के बाद ईपीएफओ मेंबर पोर्टल या उमंग ऐप पर जाकर उसका स्टेटस ऑनलाइन देखा जा सकता है. इसके अलावा मिस्ड कॉल और एसएमएस सेवा से भी देख सकते हैं.
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क्या हर क्लेम 24 घंटे में सेटल होगा?नहीं. 24 घंटे में क्लेम सेटलमेंट केवल उन मामलों में होता है, जो ऑटो क्लेम की शर्तों को पूरा करते हैं. अगर डॉक्यूमेंट्स अधूरे हों, केवाईसी में समस्या हो या दूसरी किसी जांच की जरूरत पड़े, तो क्लेम में ज्यादा समय लग सकता है.
