Indian Railways Rule: अगर आप ट्रेन में रात के समय सफर करते हैं तो कुछ जरूरी बातों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए. रेलवे के रात 10 बजे के बाद के नियम न मानने पर कार्रवाई की जा सकती है. इसलिए पहले ही इसके बारे में जान लें, ताकि आप किसी परेशानी में न पड़े. अब जानते हैं कि आखिर वह क्या नियम हैं, जिसका रात के समय पालन करना हर यात्री के लिए जरूरी है.
लाइट और मिडिल बर्थ के अलग हैं नियम
रात में कोच की लाइटें बंद कर दी जाती हैं, सिर्फ नाइट लाइट को ही चालू रखा जाता है. ऐसे में आप अपने मन मुताबिक लाइट नहीं जला सकते हैं. अगर इससे किसी यात्री को परेशानी होती है तो वह आपके खिलाफ टीटीई से शिकायत कर सकता है. अगर आपकी मिडिल बर्थ है तो आप उसे रात 10 बजे के बाद ही खोल सकते हैं, ताकि लोअर बर्थ वाले यात्री को परेशानी न हो. साथ ही सुबह 6 बजे मिडिल बर्थ को वापस बंद कर दिया जाता है.
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क्या रात के समय खाना ऑर्डर नहीं कर सकते हैं?
- अगर आपको रात के समय यात्रा के दौरान भूख लगती है और आप कुछ ऑर्डर करने की सोचते हैं तो आप कर सकते हैं.
- बस रात के 11 से सुबह 6 बजे तक ट्रेन की पैंट्री कार से सामान्य तौर पर खाने की सेवा उपलब्ध नहीं होती है.
- आप IRCTC eCatering ऐप की मदद से खाना मंगवा सकते हैं.
- अगर ट्रेन 1 बजे रात के किसी स्टेशन पर पहुंचने वाली है तो खाने का ऑर्डर आप 1 से 2 घंटे पहले करें.
- साथ ही ई-कैटरिंग की सुविधा आपको हर स्टेशन पर नहीं मिलेगी. यह सिर्फ उन्हीं स्टेशन पर मिलेगी जहां पर इसकी सुविधा है.
वेटिंग टिकट वाले जानें नियम
अगर आपके पास कन्फर्म टिकट नहीं है, बल्कि वेटिंग लिस्ट का टिकट है तो रात 10 बजे के बाद आप एसी और स्लीपर कोच में खड़े नहीं रह सकते हैं. इससे स्लीपर और एसी कोच में मौजूद यात्रियों को दिक्कत हो सकती है और ऐसा करने पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
रात में टिकट चेकिंग के नियम जानें
अगर कोई यात्री सो रहा है तो आमतौर पर टीटीई उसे जगाकर टिकट चेक नहीं करते हैं. लेकिन अगर कोई यात्री आधी रात के समय ट्रेन में चढ़ता है तो उसका टिकट उसी समय चेक कर लिया जाएगा.
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दूसरे यात्री की सीट पर नहीं बैठ सकते हैं आप
अगर वेटिंग लिस्ट का टिकट है तो आप दूसरे की सीट पर 10 बजे के बाद नहीं बैठ सकते हैं. भले ही वह सीट खाली क्यों न हो. ऐसा करने पर भी आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
रात में स्पीकर, वीडियो चलाना पड़ेगा भारी
अगर आप रात में ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो रात 10 बजे के बाद किसी भी कोच में तेज गाने सुनना, तेज आवाज में वीडियो देखना या फिर रात के समय में किसी प्रकार का शोर करना आपको भारी पड़ सकता है. इसके अलावा रात में वेंडर और सामान बेचने वाले भी जोर-जोर से आवाज लगाकर सामान नहीं बेच सकते हैं.
नियम न मानने पर होगी कार्रवाई
- अगर रात 10 बजे के बाद वाले नियम कोई यात्री नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
- साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर 500 से 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
- अगर कोई यात्री अन्य यात्रियों को किसी तरह से परेशान करता है उनकी नींद खराब करता है तो रेलवे अधिनियम की धारा के तहत इसे दंडनीय अपराध माना जाता है.
