Flight Refund Rules: देश में रोजाना हजारों लोग हवाई सफर करते हैं और इनमें से बड़ी संख्या दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है. यह देश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है. शुक्रवार को यहां अफरा-तफरी मच गई जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC सिस्टम में अचानक तकनीकी खराबी आ गई. कुछ ही मिनटों में स्थिति बिगड़ने लगी.

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200 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हो गईं और कई विमान रनवे पर फंसे रहे. इस अचानक आई तकनीकी गड़बड़ी ने हजारों यात्रियों के सफर के प्लान बिगाड़ दिए. अब ऐसे कई यात्रियों के मन में यह सवाल भी आ रहा होगा क्या ऐसा होने पर एयरलाइन की ओर से रिफंड दिया जाता है. जान लीजिए कब और कैसे फ्लाइट यात्रियों को मिलता है रिफंड.

कब मिलता है पूरा रिफंड?

फ्लाइट से जाने वाले यात्रियों के लिए रिफंड को लेकर कुछ नियम और शर्तें तय की गई हैं. अगर आपकी फ्लाइट एयरलाइन की गलती या तकनीकी कारणों से कैंसिल होती है. तो पूरा रिफंड दिया जाता है. DGCA के नियमों के मुताबिक अगर फ्लाइट निर्धारित समय से तीन घंटे से ज्यादा देरी से उड़ती है और आप यात्रा नहीं करना चाहते. तो टिकट का पूरा पैसा वापस मिल सकता है.

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वहीं अगर फ्लाइट डायवर्ट हो जाती है या बोर्डिंग के बाद कैंसिल होती है. तो एयरलाइन को यात्री को वैकल्पिक उड़ान या पूरा रिफंड देना पड़ता है. मौसम, सुरक्षा या ATC में कोई खामी जैसी परिस्थितियों में हालांकि कंपनियां पार्शियल रिफंड या रीबुकिंग दे सकती है. लेकिन यह एयरलाइन की पाॅलिसी पर निर्भर करता है.

कैसे लें टिकट का पैसा वापस?

अगर आपको चाहिए तो रिफंड के लिए सबसे पहले उसी प्लेटफॉर्म पर रिक्वेस्ट करनी होती है. जहां से टिकट बुक किया गया था. अगर आपने वेबसाइट या ऐप से टिकट खरीदी है तो Manage Booking सेक्शन में जाकर Cancel Flight पर क्लिक करें. एयरलाइन की पाॅलिसी के मुताबिक पैसे 7 से 10 कार्यदिवसों में उसी अकाउंट में भेज दिए जाते हैं. जिससे पेमेंट हुआ था.

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अगर टिकट ट्रैवल एजेंसी या थर्ड पार्टी ऐप से बुक की गई है. तो रिफंड प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है. कई एयरलाइंस यात्रियों को आगे के वक्त में कहीं यात्रा के लिए क्रेडिट शेल भी ऑफर करती हैं. जिसे अगले 12 महीनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है. 

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