EPFO New Rules: देश में जितने भी नौकरीपेशा लोग हैं. लगभग सभी के पास पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड खाता होता है. हर महीने कर्मचारी अपनी सैलरी का 12 प्रतिशत इसमें जमा करते हैं और उतनी ही रकम कंपनी की ओर से भी जमा की जाती है. इस तरह हर महीने एक तय राशि कर्मचारी के भविष्य के लिए सुरक्षित होती रहती है.
जिस पर अच्छा ब्याज भी मिलता है. रिटायरमेंट के बाद या नौकरी छोड़ने के बाद में यही रकम उनके लिए आर्थिक सहारा बनती है. लेकिन अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने इसके एक बड़े नियम में बदलाव किया है. जिससे अभ पीएफ निकासी में लोगों को और ज्यादा समय लगेगा. जान लीजिए नए नियम के बारे में.
अब इतने महीने करना होगा इंतजार
पहले अगर कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ देता था. तो दो महीने बेरोजगार रहने के बाद वह अपने पूरे पीएफ बैलेंस को निकाल सकता था. यानी महज दो महीने के भीतर फुल विदड्रॉल की सुविधा मिल जाती थी. लेकिन अब EPFO ने इस नियम में बदलाव करते हुए यह अवधि बढ़ा दी है. नए नियम के तहत अब किसी सदस्य को अपनी नौकरी छोड़ने के बाद पूरे 12 महीने तक इंतजार करना होगा.
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तभी वह अपने पीएफ खाते से पूरी रकम निकाल पाएगा. हालांकि बेरोजगारी की स्थिति में आंशिक निकासी यानी 75 प्रतिशत रकम निकालने की अनुमति पहले की तरह बनी रहेगी. EPFO का कहना है कि यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि कर्मचारी अपनी पेंशन और भविष्य की वित्तीय सुरक्षा से समझौता न करें. पहले लोग नौकरी छूटते ही पूरा पैसा निकाल लेते थे. जिससे पेंशन की पात्रता पर असर पड़ता था.
कर्मचारियों को होगी आसानी
EPFO ने पीएफ निकासी से जुड़ी प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है. पहले जब कोई कर्मचारी रिटायर होता था या नौकरी छोड़ने के बाद अपना पैसा निकालना चाहता था, तो उसे इसके लिए कई तरह के दस्तावेज जमा करने पड़ते थे. आवेदन के साथ पहचान प्रमाण, बैंक डिटेल्स और अन्य कागजात लगाना जरूरी था. अब नए नियम के तहत ऐसा नहीं करना होगा.
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यानी कर्मचारी बिना किसी दस्तावेज या कारण बताए अपना पीएफ निकाल सकेंगे. EPFO का कहना है कि यह बदलाव कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है ताकि रिटायरमेंट या बेरोजगारी के बाद उन्हें अपने पैसे तक आसानी से पहुंच मिल सके.
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