EPFO Rules: रिटायरमेंट के बाद अक्सर लोग अपने EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) खाते में जमा रकम को लंबे समय तक बिना निकाले छोड़ देते हैं. क्योंकि उन्हें लगता है कि खाते में मौजूद पैसे पर लगातार ब्याज मिलेगा, लेकिन क्या आप जानतें हैं कि EPFO के नियम इसके लिए कुछ शर्तें तय करती हैं. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों के मुताबिक एक तय समय के बाद PF खाता निष्क्रिय हो सकता है और उस पर ब्याज मिलना बंद भी हो जाता है. आइए जानते हैं EPFO के इस नियम के बारे में.

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कब निष्क्रिय हो जाता है EPF खाता?

EPFO के नियमों के मुताबिक, जब आपके EPF खाते में नया योगदान आना बंद हो जाता है और आप तय समय तक अपना रकम नहीं निकालते हैं, तो ऐसे में आपका खाता निष्क्रिय माना जा सकता है. हालांकि रिटायरमेंट, विदेश में स्थायी रूप से बसने या EPFO के सदस्य की मृत्यु जैसी स्थितियों में भी खाता निष्क्रिय हो जाता  है.

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55 साल से पहले रिटायर होने पर क्या होगा?

अगर आप 55 साल की उम्र से पहले रिटायर होते हैं, तो आपका PF खाते पर 58 साल की उम्र तक ब्याज मिल सकता है. उदाहरण के तौर पर, अगर आप 50 साल की उम्र में रिटायर होते हैं या नौकरी छोड़ते हैं, तो ऐसे में आपको 58 साल की उम्र तक ब्याज मिल सकता है. हालांकि 58 साल की उम्र के बाद खाता निष्क्रिय माना जा सकता है.

वहीं, अगर आप 55 साल या उसके बाद रिटायर होते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद खाते में आमतौर पर अगले 3 साल तक ब्याज मिलता रहता है. उदाहरण के लिए, अगर आप 58 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, तो आपको करीब 61 साल की उम्र तक ब्याज मिल सकता है. इसके बाद आपका खाता निष्क्रिय माना जा सकता है और ब्याज जमा होना बंद भी हो सकता है.

क्या करें EPF सदस्य?

  • UAN के जरिए समय-समय पर अपना PF बैलेंस चेक करते रहें.
  • अपना आधार, बैंक खाता और KYC जानकारी अपडेट रखें.
  • नौकरी बदलने पर PF बैलेंस ट्रांसफर जरूर कराएं.
  • रिटायरमेंट के बाद निकासी और ब्याज से जुड़े नियमों के बारे में जानकारी जरूर लें.
  • EPF खाते और निकासी से जुड़े सभी रिकॉर्ड अपने पास महफूज रखें.

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