Voter Card: देशभर में होने जा रहे लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है, चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. जिसके बाद अब तमाम राजनीतिक दलों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं. वहीं करोड़ों वोटर्स भी लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी के लिए तैयार हैं. इस बार कई ऐसे युवा भी हैं, जो पहली बार वोट डालेंगे. वोटिंग के लिए वोटर आईडी कार्ड जरूरी होता है, ऐसे में इसे लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी हैं. एक सवाल ये भी है कि आचार संहिता लगने के बाद अब क्या वोटर कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है? आज हम आपको इन सवालों का जवाब दे रहे हैं. 


कब तक कर सकते हैं आवेदन?
दरअसल कुछ लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि वोटिंग से कितने दिन पहले वो वोटर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, कुछ लोग इस बात को लेकर भी कंफ्यूज हैं कि कब तक आवेदन करना जरूरी है. आप वोटर आईडी कार्ड को चुनाव की नामांकन प्रक्रिया से 10 दिन पहले तक बनवा सकते हैं. लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया 6 मई तक है, ऐसे में आप 26 अप्रैल तक वोटर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं.


कितने दिन में बन जाता है वोटर कार्ड
अब आप ये खबर पढ़कर निश्चिंत हो जाएंगे और सोचेंगे कि चुनावों में तो काफी वक्त है, ऐसे में आराम से आवेदन करेंगे. लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वोटर कार्ड बनने की पूरी प्रक्रिया में कितना वक्त लग सकता है. चुनाव आयोग के हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके हमें बताया गया कि आवेदन करने के 27 दिन में आवेदन स्वीकार होता है, जिसके 10 दिन के भीतर वोटर कार्ड बन जाता है. 


कैसे कर सकते हैं आवेदन
वोटर कार्ड बनाने के लिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको www.nvsp.in पर जाना होगा. इसके लिए आपको दो तरह के दस्तावेज देने होते हैं, पहला डेट ऑफ बर्थ वाला सर्टिफिकेट और दूसरा स्थायी पते वाला कोई प्रमाण पत्र देना होता है. बर्थ प्रूफ के तौर पर आप पैन कार्ड, 10वीं का सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि दे सकते हैं. वहीं एड्रेस प्रूफ के तौर पर आधार, बिजली बिल, किसान बही खाता, पोस्ट ऑफिस पासबुक आदि को दिया जा सकता है. 


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