Tax On Gifts: लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है, इस बार कुल सात चरणों में वोट डाले जा रहे हैं. वोटिंग परसेंट को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से कई कोशिशें की जा रही हैं, लोगों को वोटिंग के लिए जागरुक किया जा रहा है और कई जगह अलग तरह के प्रयोग भी किए जा रहे हैं. भोपाल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां वोट डालने के लिए एक लकी ड्रॉ रखा गया था. इस लकी ड्रॉ में कई लोगों को डायमंड रिंग दी गई है. यानी प्रशासन की तरफ से लोगों को गिफ्ट मिले हैं. ऐसे में आज हम आपको गिफ्ट्स पर लगने वाले टैक्स के बारे में बता रहे हैं. 


महंगे तोहफों पर टैक्स
अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई में गिफ्ट लेने पर भी टैक्स लग सकता है. दरअसल महंगे तोहफे लेने पर टैक्स देना होता है. हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से जो गिफ्ट दिए गए हैं, उन पर टैक्स नहीं वसूला जाएगा. क्योंकि ये वोटिंग के प्रति जागरुकता फैलाने के लिए दिया गया. इसके अलावा ये गिफ्ट 50 हजार से ज्यादा महंगे नहीं होंगे, ऐसे में इन पर टैक्स नहीं बनता है. 


ऐसे गिफ्ट पर लगता है टैक्स
अब गिफ्ट लेने पर टैक्स वाले नियम की बात करें तो अगर आपके रिश्तेदार आपको कोई तोहफा देते हैं तो इस पर कोई भी टैक्स नहीं चुकाना होता है. हालांकि अगर दोस्त या फिर दफ्तर में काम कर रहे लोग गिफ्ट देते हैं तो आपको टैक्स चुकाना पड़ सकता है. अगर ये गिफ्ट 50 हजार रुपये से ज्यादा की कीमत के होते हैं तो इसे एक्स्ट्रा सोर्सेस के तहत आपकी इनकम माना जाता है. इसीलिए ऐसे गिफ्ट पर आपको टैक्स देना होता है. 


अगर आपको दिवाली या फिर होली पर कैश, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, ज्वैलरी या फिर कोई गिफ्ट वाउचर मिलता है और इसकी कीमत 80 हजार रुपये है तो आपको 30 हजार रुपये पर टैक्स देना होगा. यानी 50 हजार से ऊपर की कीमत पर आपको टैक्स देना होता है. 50 हजार तक के गिफ्ट पर टैक्स नहीं देना होता है. 


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