Central Sector Interest Subsidy Scheme: आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीकी शिक्षा (Technical Education) देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी योजना (Central Sector Interest Subsidy Scheme) की शुरुआत की गई है। 2009 में लागू की गई इस योजना के तहत एजुकेशन लोन (Education Loan) के ब्याज पर सब्सिडी दी जाती है. जो छात्र तकनीकी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, वह इस योजना के तहत लोन पर 100 फीसदी तक सब्सिडी (Subsidy on Education Loan) ले सकते हैं. हालांकि इस योजना के तहत विदेश में शिक्षा के लिए लोन पर योजना का लाभ नहीं उठाया जा सकता है.


मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना को 2018 में संशोधित किया गया है. यह योजना छात्रों को बिना किसी सुरक्षा के ब्याज पर सब्सिडी देती है. यह योजना तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी. 4.5 लाख रुपये तक पारिवारिक सालाना आय वाले छात्रों को इस योजना का फायदा दिया जाता है. 


किस तरह के लोन पर मिलेगी सब्सिडी और कौन है पात्र? 
- आईबीए मॉडल एजुकेशन लोन योजना के तहत लिया गया एजुकेशन लोन
- जिन छात्रों के माता पिता की सालाना आय 4.5 लाख रुपये तक है. 
- केवल सरकारी संस्थाओं और मान्यता प्राप्त जगहों से तकनीकी शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों को लाभ दिया जाता है. वहीं, एक बार यूजी, पीजी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले छात्र को भी लाभ मिलता है. 
- बीच में कोर्स छोड़ने वाले लोगों के लिए ब्याज पर सब्सिडी नहीं दी जाती है. 


योजना के फीचर्स और लाभ
इस योजना के तहत एजुकेशन पर लोन लेने पर ब्याज माफ है. कोर्स समाप्त होने के बाद, छात्र को लोन राशि पर ब्याज राशि का भुगतान करना होगा. यह योजना ग्रेजुएशन या पोस्‍टग्रेजुएशन के लिए केवल एक बार लागू होती है. बिना जमानत और थर्ड पार्टी गारंटी के लिए गए 7.5 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन लिया जा सकता है.


कहां से लिया जा सकता है इस योजना पर लोन 
इस सरकारी स्कीम के तहत आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं. इस लोन पर ब्याज एमसीएलआर और ईबीएलआर के आधार पर तय किया जाता है. लोन पर ब्याज सब्सिडी सालान और छमाही आधार पर किया जा सकता है. 


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