Saheli Pink Card:  साल 2019 में दिल्ली की तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार ने महिलाओं के लिए डीटीसी और क्लस्टर बसों में फ्री सफर की सुविधा शुरू की थी. तब फ्री सफर के लिए महिलाओं को पिंक स्लिप दी जाती थी. लेकिन अब भाजपा सरकार ने इस व्यवस्था में बदलाव किया है. अब महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों को सहेली पिंक कार्ड बनवाना होगा. 

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इस कार्ड के जरिए बस में अलग से टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दिल्ली सरकार का कहना है कि यह सिस्टम बसों में डिजिटल सफर को बढ़ावा देगा. महिलाओं कैसे बनवा सकती हैं सहेली पिंक कार्ड? जान लीजिए इसके लिए कौन से दस्तावेजों की होगी जरूरत. 

कैसे बनेगा सहेली पिंक कार्ड?

दिल्ली सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक भाईदूज के आसपास यह सहेली पिंक कार्ड लाॅन्च किया जाएगा. इस कार्ड का लाभ दिल्ली की महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को मिलेगा. जिनकी उम्र 12 साल या उससे ज्यादा है. और जो दिल्ली की मूल निवासी है.  कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. इसके लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होगा. 

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आवेदन के दौरान नजदीकी बैंक शाखा ब्रांच सिलेक्ट करनी होगी. जहां जाकर केवाईसी प्रोसेस पूरी की जाएगी. केवाईसी पूरी होने के बाद बैंक कार्ड जारी करेगा और उसे रजिस्टर्ड पते पर भेज दिया जाएगा. इस्तेमाल से इस कार्ड से पहले डीटीसी के ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम के जरिए एक्टिवेट कराना जरूरी है.

कौन से दस्तावेज़ हैं जरूरी?

सहेली पिंक कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, दिल्ली में निवास का प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक द्वारा मांगे गए केवाईसी दस्तावेज जरूरी हैं. सभी जानकारी सही देने पर ही कार्ड जारी होगा. अगर कार्ड खो जाता है. तो तुरंत उस बैंक को सूचना देनी होगी जिसने कार्ड जारी किया था. 

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बैंक अपनी शर्तों के अनुसार नया कार्ड जारी करेगा. कार्ड एक्टिवेट करने के बाद इसका उपयोग डीटीसी और क्लस्टर बसों में किया जा सकेगा. हालांकि टॉप-अप के बाद इसे दूसरे ट्रांजिट सिस्टम में भी यूज किया जा सकता है, लेकिन फ्री सफर की सुविधा सिर्फ दिल्ली सरकार की बसों में ही मान्य होगी. 

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