कई बार आप अपने दोस्त चुन सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं चुन सकते हैं. ऐसे में जब पड़ोसी बदतमीज या लापरवाह निकल जाए तो समस्याएं और बढ़ जाती हैं. वहीं कुछ पड़ोसियों की आदत होती है, अपने घर के आसपास कचरा फेंकने की. पड़ोसियों को कचरा फेंकते देख आसपास के लोग भी आपके खाली प्लॉट या जमीन पर कूड़ा डालने लगते हैं . वहीं अक्सर लड़ाई झगड़ों के डर से आस-पड़ोस के लोग चुप रह जाते हैं, लेकिन इससे परेशानियां और बढ़ जाती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते है कि अगर आपके खाली प्लॉट में भी पड़ोसी कूड़ा फेंकते हैं तो आप उनकी शिकायत कहां कर सकते हैं.
खाली प्लॉट में कचरा फेंकने वालों की कहां करें शिकायत?
अगर आपके प्लॉट में भी पड़ोसी कचरा फेंकते हैं, तो सबसे पहले आप उन्हें शांति से समझाने की कोशिश करें. अगर बार-बार समझाने के बावजूद पड़ोसी नहीं मानते और वहीं रवैया रखते हैं तो इसके बाद आप सख्त कदम उठा सकते हैं. आप अपने खाली प्लॉट में कचरा फेंकने वाले पड़ोसियों की शिकायत स्थानीय नगर निगम या नगर पालिका में कर सकते हैं. दरअसल हर शहर में सफाई और अवैध कचरा फेंकने से निपटने के लिए हेल्पलाइन पोर्टल या ऐप मौजूद होते हैं. इन हेल्पलाइन पोर्टल और ऐप के माध्यम से आप नगर पालिका में शिकायत कर सकते हैं. शिकायत करने के बाद अधिकारी मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेते हैं और फिर पड़ोसियों पर कार्रवाई कर सकते हैं .
सबूत के तौर पर रखें फोटो और अन्य जानकारी
आपके खाली प्लॉट में कचरा फेंकने वाले पड़ोसियों की शिकायत के लिए आप सबूत भी इकट्ठा कर लें. सबूत के लिए आप कचरे की फोटो या वीडियो लेकर रख लें. इसके अलावा कचरा फेंकने की जगह, डेट और समय भी नोट कर लें. शिकायत में यह सब देने से नगर निगम या संबंधित अधिकारी को काम करना आसान हो जाता है. कई बार गलत करने वाले पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और नगर निगम आपके प्लॉट की नियमित सफाई की व्यवस्था कर सकता है.
शिकायत के बाद भी न मानें तो पुलिस को करें सूचित
कई बार कचरा फेंकने से जुड़ी समस्या सिर्फ सफाई तक सीमित नहीं रहती है. ऐसी समस्याओं को लेकर लगातार झगड़ा हो सकते हैं. ऐसे मामले में आप नजदीकी थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं. वहीं थाने में शिकायत करने के बाद भी अगर समाधान नहीं मिलता तो आप अपने एरिया के एसडीएम कार्यालय में लिखित शिकायत कर सकते हैं. शिकायत करने के बाद अगर आपके आरोप सही साबित होते हैं तो आपके पड़ोसियों को 6 महीने तक की जेल हो सकती है.
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