गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना कानूनी तौर पर बहुत जरूरी होता है. अगर आप 18 साल के हो गए हैं और आपको गाड़ी चलाना आता है, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं. बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस बेहद जरूरी होता है इसकी मदद से आप भारत में कहीं भी गाड़ी चला सकते हैं, साथ ही इसे पहचान पत्र के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं.


घूस लेना गैर कानूनी


ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय कई जगहों पर घूस ली जाती है. ऐसे में कुछ लोग जिन्हें जानकारी नहीं होती वो लोग घूस दे देते हैं. लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो आप इसके खिलाफ कंप्लेंट करवा सकते हैं. घूस लेना गैर कानूनी होने के साथ असामाजिक है. आइए जानते हैं कैसे कंप्लेंट की जा सकती है.


एंटी करप्शन ब्यूरो


ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट ट्रांसफर या किसी भी काम के लिए अगर आपसे कोई घूस लेता है, तो आप एंटी करप्शन ब्यूरो की ऑफिशल वेबसाइट या इसके ऑफिस में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इसके लिए आपको रिश्वत मांगने वाले अधिकारी का नाम पता होना चाहिए. इसके अलावा अगर किसी भी आरटीओ ऑफिस के कर्मचारी आपसे घूस मांगते हैं, तो आप इस 18001800151 टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं. हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज होने के कुछ ही समय बाद कार्यवाही की जाएगी.


मेल आईडी पर शिकायत


अगर आपसे कोई आरटीओ में रिश्वत मांगता है, तो आप वहीं पर आरटीओ के वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा आप आरटीओ कस्टमर केयर नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं अगर आप इसकी मेल आईडी पर शिकायत करना चाहते हैं तो vahan@gov.in पर कंप्लेंट कर सकते हैं. echallan.gov.in पर भी आप रिश्वत से जुड़ी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.


ड्राइविंग लाइसेंस कस्टमर केयर नंबर


इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस कस्टमर केयर नंबर 0120-492 5505  पर कॉल कर सकते हैं. अब ड्राइविंग लाइसेंस कस्टमर केयर की ईमेल आईडी पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं sarathi@gov.in, आप रिश्वत मांगने की बातचीत कोई रिकॉर्ड कर सकते हैं इसके अलावा जब भी शिकायत करने जाए तो अपने साथ कुछ जरूरी दस्तावेज लेकर जाए. ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आपको रिश्वत देने की जरूरत नहीं है आप बिना रिश्वत भी अपना लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं.


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