Bihar Election 2025 Phase 1: बिहार विधानसभा 2025 के लिए आज यानी 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान हो रहा है.  वहीं, दूसरे फेज के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. हर चुनाव के दौरान कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं होता. लेकिन नाम वोटर लिस्ट में होता है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वे मतदान कर सकते हैं? जवाब है हां निर्वाचन आयोग ने उन लोगों के लिए खास व्यवस्था की है.

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जो अपना वोटर आईडी कार्ड पेश नहीं कर पाते. आयोग का कहना है कि अगर मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में है. तो वो पहचान के लिए 12 में से कोई एक वैध डॉक्यूमेंट दिखाकर वोट डाल सकते हैं. इस कदम का मकसद यह है कि किसी नागरिक का मतदान का अधिकार सिर्फ इसलिए न छूटे क्योंकि उसके पास वोटर कार्ड नहीं है. देख लें लिस्ट में कौनसे दस्तावेज शामिल हैं.

बिना वोटर आईडी के भी डाल सकेंगे वोट

निर्वाचन आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी मतदाताओं को समय पर ईपीआईसी कार्ड उपलब्ध कराया जाए. वहीं जिनके पास अभी कार्ड नहीं है. वह 12 ऑप्शनल फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक के जरिये वोट डाल सकते हैं. आयोग ने बताया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और निर्वाचक नामावली नियम 1960 के तहत.

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उसे यह अधिकार है कि वह मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए ऐसे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट की मंजूरी दे. यह व्यवस्था बिहार समेत आठ विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में भी लागू होगी. आयोग का मानना है कि इस नियम से मतदान केंद्रों पर पहचान संबंधी समस्या और फर्जी वोटिंग पर रोक लगाई जा सकेगी.

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यह 12 डॉक्यूमेंट मान्य होंगे वोट डालने के लिए

अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है. तो पहचान के लिए नीचे दिए गए किसी एक वैध दस्तावेज को दिखाकर मतदान कर सकते हैं:

  1. आधार कार्ड
  2. मनरेगा जॉब कार्ड
  3. बैंक या डाकघर से जारी फोटोयुक्त पासबुक
  4. श्रम मंत्रालय या आयुष्मान भारत योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
  5. ड्राइविंग लाइसेंस
  6. पैन कार्ड
  7. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के तहत जारी स्मार्ट कार्ड
  8. भारतीय पासपोर्ट
  9. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
  10. केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र
  11. सांसद, विधायक या विधान पार्षद को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
  12. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड

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