UP मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना: मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया है. इस योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2018 को की गयी. वह शिक्षित लोग जिनकी उम्र 18-40 के बीच है वह इसके पात्र हैं. युवाओं को स्वरोजगार (अपना रोजगार अपने आप शुरू करना) के लिए 25 लाख तक की मदद राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है. राज्य में रह रहे युवा कम ब्याज (interest) में लोन ले सकेंगे और स्वयं का रोजगार शुरू कर सकेंगे. शिक्षित लोग ही इस योजना का आवेदन कर सकते है. अगर आप भी योजना से मिलने वाली लोन राशि को कम ब्याज पर लेना चाहते है तो इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट diupmsme.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा.

 स्वरोजगार योजना से मिलने वाले लाभ और विशेषताएं इस प्रकार से है:

  • योजना के अंतर्गत वह युवा जो पढ़े-लिखे और पूर्ण रूप से शिक्षित हैं उन्हें खुद का रोजगार लगाने के लिए मदद राशि दी जाएगी.
  • योजना के तहत दो सेक्टर है: इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर जिसमें युवाओं को अलग-अलग क्षेत्र के हिसाब से लोन राशि दी जाएगी.
  • महिलाओं, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, वाले लोगों को योजना के तहत आरक्षण(रिजर्वेशन) दिया जायेगा.
  • राज्य में रह रहे शिक्षित महिला और पुरुष इस योजना का लाभ पा सकते है.
  • सरकार ने योजना की रियल(वास्तविक) निगरानी हेतु प्रधान सचिव, निदेशालय, सयुंक्त आयोग, DIC(जिला उद्योग केंद्र ), DLTFC(District Level Task Force Committee), और बैंक लेवल के अधिकारियो के लिए डैशबोर्ड भी तैयार किया है.
  • उद्योग क्षेत्र(industrial area) के लिए सरकार 25 लाख और सर्विस क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये की लोन सहायता राशि कम ब्याज पर बेरोजगारों को दी जाएगी.
  • सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओ 25% की मार्जिन मनी सब्सिडी भी प्रदान कर रही है.

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