लखनऊ: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की किताब "सनराइज ओवर अयोध्या: नेशनहुड इन आवर टाइम" पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब लखनऊ की एक कोर्ट ने किताब को लेकर खुर्शीद के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है. साथ ही एफआईआर की कॉपी तीन दिन के भीतर अदालत में पेश करने के लिए भी कहा है.


कोर्ट ने तीन दिन के भीतर FIR की कॉपी अदालत में भेजने के दिए आदेश


बता दें कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Additional Chief Judicial Magistrate) शांतनु त्यागी ने कांग्रेस नेता द्वारा अपनी किताब में "सनातन" हिंदू धर्म की तुलना बोको हरम और ISIS आतंकवादी संगठनों के साथ करने को लेकर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. बता दें कि अदालत ने बख्शी का तालाब थाना प्रभारी को कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने और मामले की उचित जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. मजिस्ट्रेट ने ये भी कहा, "अगले तीन दिनों के भीतर एफआईआर की कॉपी अदालत को भेजी जाए."


धारा 156 (3) के तहत दायर किया गया था आवेदन


यह आदेश शुभांगी तिवारी द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156 (3) के तहत दायर एक आवेदन पर आया है. अपने आदेश में मजिस्ट्रेट ने कहा, "आवेदन और उसके समर्थन में उठाए गए तर्कों के अवलोकन से, मेरी राय है कि सलमान खुर्शीद के खिलाफ संज्ञेय अपराध बनते हैं." आवेदक ने आरोप लगाया कि पुस्तक के कुछ अंश हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के समान हैं.


आवेदक द्वारा यह भी कहा गया कि कांग्रेस नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन में एक आवेदन दिया गया था, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया और इसलिए, अदालत में याचिका दायर की गई.


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