Bagpat News: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की एक अदालत ने सोमवार को कथित तौर पर निवेशकों की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपये हड़पने के मामले में सहारा समूह के अध्यक्ष सुब्रत राय सहारा समेत 18 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का आदेश दिया. बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के गुराना निवासी आनन्‍द कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) प्रीति सिंह ने बड़ौत कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं.


निवेशकों का पैसा लौटाने से किया था इनकार
आनन्‍द कुमार के वकील सोमेंद्र सिंह ढाका ने बताया कि कुछ निवेशकों ने सहारा इंडिया समूह में विभिन्न क्षेत्रों से पैसा जमा किया था और जब परिपक्व होने पर पैसा वापस करने का समय आया तो कथित तौर पर सहारा समूह ने पैसे देने से इंकार कर दिया. ढाका ने बताया कि बाद में कुमार की ओर से पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन दिया गया कि समूह के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई.


सुब्रत राय के खिलाफ याचिका दायर हुई थी
अधिवक्‍ता ने बताया कि इसके बाद कुमार ने अदालत में सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय सहारा समेत 18 लोगों के खिलाफ याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने बड़ौत कोतवाली को मामला दर्ज करने का आदेश दिया. वादी की ओर से अधिवक्ता सोमेंद्र सिंह ढाका व अमित कुमार ने अदालत में अपना पक्ष रखा. हालांकि, बागपत के पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने कहा है कि पुलिस को अब तक ऐसा कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है.


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