Bareilly Court News: बरेली में रेप के फर्जी मामले में युवक को जेल भेजवाने वाली लड़की को कोर्ट ने उतने ही दिन जेल की सजा सुनाई है, जितने दिन तक बेकसूर युवक जेल में रहा था. साथ ही बरेली कोर्ट ने युवती पर पांच लाख 88 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस दौरान कोर्ट ने सख़्त टिप्पणी भी की. कोर्ट ने कहा कि लड़की ने युवक को रेप केस में फंसाने के लिए कानून का गलत इस्तेमाल किया, इस तरह के काम करने के से जो वास्तविक पीड़ित होते हैं उनको नुकसान उठाना पड़ता है. इसलिए गलत फायदे के लिए महिलाओं को पुरुषों के हितों पर आघात करने की छूट नहीं दी जा सकती है. 


न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने फर्जी रेप केस में युवक को फंसाने वाली युवती को जेल भेजवाने के मामले में अहम ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाया है. ये मामला बरेला का है, जहां युवती के अपहरण और रेप हुआ था. जिसमें एक युवक को फर्जी तरीके से फंसा दिया गया. इस केस में युवती की गवाही पर युवक को चार की जेल की सजा मिली. जिस अपराध के लिए उसको चार साल की सजा सुनाई गई हकिकत में उसने ये अपराध किया ही नहीं थी.


युवती ने बदला बयान 


युवती ट्रायल के दौरान अपने बयान से सीधे तौर पर मुकर गई. कोर्ट ने युवती से बयानों पर मुकरने को लेकर सवाल किया तो युवती ने कहा, ‘’मैं आज जो बयान दे रही हूँ, वो ही सही है.’’ उसने कोर्ट से कहा कि उसने पहले ग़लत बयान दिया था. कोर्ट के सामने सच्चाई आने के बाद युवक को रिहा किया गया. जज ने अपना फ़ैसला सुनाते हुए फ़र्ज़ी रेप केस में अपराधी साबित हुए युवक को अपराध से मुक्त किया और युवती को भी उतने ही दिनों की सजा सुनाई गई. फ़ैसले में कोर्ट ने कहा कि युवक जितने दिनों तक जेल में क़ैद रहा है, उतने ही दिन की सज़ा युवती को भी जेल में काटनी होगी.


कब का है मामला?


मामला 2019 का बताया जा रहा है. जब एक युवती ने युवक पर रेप और अपरहण का एफआईआर दर्ज करवाया था. जिसके बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया गया. कोर्ट में पेशी हुई, जहां युवती के गवाही पर युवक को सजा मिली और जेल भेज दिया गया. अब युवती अपने बयान से मुकर गई है. कोर्ट के सामने सच्चाई आने पर युवक को जेल से रिहा कर दिया गया है. युवती को भी सजा सुनाई गई है. जुर्माना भी लगाया गया है. यह मामला बरेली के बारादरी थाने का है. इस पूरे मामले में युवती ने युवक पर नशीली प्रसाद खिलाकर रेप करने का आरोप लगाया था. जिसपर कोर्ट ने अब ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. 


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