Azamgarh Triple Talaq Case: तीन तलाक पर कानून बनने के बाद भी मामले थम नहीं रहे हैं. यूपी में एक बार फिर तीन तलाक का मामला सामने आया है. आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक से महिला ने इंसाफ की गुहार लगाई है. तलाक पीड़िता एक बच्चे की मां है. उसने आवेदन देकर पति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. तलाक पीड़िता का पति कुवैत में रहता है. उसने बताया कि पति ने फोन पर तीन तलाक दिया. महिला की शादी बरदह थाना क्षेत्र के बरौना गांव निवासी सलमान से 6 साल पहले हुई थी. उसका कहना है कि 2017 में शादी के समय पति विवाहित था.


तलाक पीड़िता ने लगाई इंसाफ की गुहार


छह साल बाद मामले की जानकारी होने पर महिला ने पति से पूछताछ की. पति को दूसरी शादी के बारे में कुरेदना नागवार गुजरा. आरोप है कि उसने गुस्से में पत्नी को फोन पर तीन बार तलाक बोल दिया. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. साल 2019 में मुस्लिम पुरुषों को मिले तीन तलाक का अधिकार अवैध घोषित कर दिया गया था. तीन तलाक के खिलाफ मोदी सरकार संसद में बिल लाई थी.


कानून बनने के बाद भी नहीं थम रहे मामले


1 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से बिल पर हस्ताक्षर करने के साथ कानून बन गया. ट्रिपल तलाक बिल 25 जुलाई को लोकसभा और 30 जुलाई को राज्यसभा से हुआ था. बिल पास होने के बाद बीजेपी सरकार जोरशोर से प्रचार प्रसार करने में उतर गई. दावा किया गया कि मोदी सरकार का कदम मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ना से बचाएगा. चुनावी रैलियों में भी पीएम मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक खत्म होने के फायदे गिनाए. कानून में तीन तलाक का अपराध साबित होने पर पति को तीन साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है. 


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