Sultanpur News: राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में है. वहीं राहुल गांधी आज सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के प्रति अभद्र टिप्पणी करने के मामले में स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए योगेश यादव की अदालत ने भादवि की धारा-500 में विचारण के लिए बीते 27 नवम्बर को राहुल गांधी के खिलाफ तलबी आदेश जारी किया था. कोर्ट खुलने के कुछ समय बाद ही राहुल गांधी के पेश हुए और उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी.


अमित शाह के खिलाफ की थी टिप्पणी
अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करना राहुल गांधी को भारी पड़ा. बीजेपी नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ यह मुकदमा दाखिल किया था. राहुल गांधी की पहली पेशी 16 दिसंबर 2023 को थी. लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त होने कारण कोर्ट में पेश नहीं हो पाने की सूचना दी गई थी. काफी समय तक राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल मामले की कार्यवाही लटकी थी. लम्बे समय पश्चात पुनः पैरवी शुरू होने के बाद  हो पाई थी. राहुल गांधी की तलबी भाजपा नेता विजय मिश्रा की तरफ से अधिवक्ता संतोष कुमार पाण्डेय पैरवी के लिए नियुक्त है. वहीं राहुल गांधी की तरफ से पूर्व बार अध्यक्ष काशी प्रसाद शुक्ल पैरवी कर रहें है.


बीजेपी नेता विजय मिश्र ने किया था मुकदमा
आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज 11बजे सुल्तानपुर न्यायालय पहुचे. राहुल गांधी एमपी एमएलए कोर्ट के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखा. मानहानि के एक मामले में आज कोर्ट ने उन्हें तलब किया था. जिसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. साल 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. जिससे आहत होकर स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रा ने एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था.


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