उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में पुलिस ने यूपी, हरियाणा और दिल्ली के 348 डीजे संचालकों को नोटिस जारी किए हैं. नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे की अधिकतम ऊंचाई 12 फीट, चौड़ाई 10 फीट होगी और ध्वनि का स्तर सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित मानकों के अनुरूप रखना होगा. नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि मुजफ्फरनगर से होकर करीब 200 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग गुजरता है. सुरक्षा के लिए पूरे जनपद को 9 सुपर जोन, 16 जोन, 88 सेक्टर, 185 सब-सेक्टर और 53 सब-जोन में विभाजित किया गया है. यात्रा की निगरानी के लिए करीब 2500 AI-सक्षम सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन लगाए जाएंगे. इसके अलावा एटीएस, बम निरोधक दस्ता, सर्विलांस टीम, पीएसी, सीआरपीएफ, आरआरएफ, होमगार्ड और स्थानीय पुलिस की तैनाती रहेगी.

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 श्रद्धालुओं से अपील-नियमों का पालन करें 

एसएसपी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें, डीजे की तय सीमा से अधिक आवाज न रखें, डंडे, हॉकी या बेसबॉल बैट जैसे सामान लेकर न चलें और वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग न करें. उनका कहना है कि प्रशासन का उद्देश्य कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना है. कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा.

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हरिद्वार से दो मुख्य रास्ते जुड़ते हैं 

एसएसपी ने बताया कि मुजफ्फरनगर हरिद्वार से दो रास्ते मुख्य आते हैं. एक पैदल मार्ग  पुरकाजी थाना में एक भुरेड़ी है, जहां से पूरा जत्था आता है. साथ-साथ दूसरा जो हमारा गंग नहर का मार्ग है. उस पर पैदल ज्यादातर कावड़िया आते हैं. उनके लिए जो हमारा व्यवस्थापन किया गया है. 9 सुपर जोन हैं और 16 जोन है, 88 सेक्टर हैं, इसके अलावा 185 सब सेक्टर है तथा 53 सब जोन बनाए गए हैं. इस प्रकार से पूरे रूट को व्यवस्थित किया गया है और हर जगह कैमरे लगाए गए हैं. करीब 1500 कैमरे अलग से लगाए गए हैं.

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