UP News: श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Shree Krishna Janmbhoomi) और शाही मस्जिद विवाद (Shahi Masjid Case) में मंगलवार को सुनवाई होगी. मथुरा (Mathura) की अदालत द्वारा पिछली सुनवाई में विवाद से संबंधित पुनरीक्षण याचिका को स्थगित कर दिया गया था. तब अदालत ने इस याचिका को 13 सितंबर तक के लिए स्थगित किया था.  


वादी पक्ष के अधिवक्ताओं राजेंद्र माहेश्वरी और महेंद्र प्रताप सिंह ने इस संबंध में कोई जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बताया कि सोमवार को ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सेक्रेटरी एडवोकेट तनवीर अहमद, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और जन्मस्थान सेवा संस्थान के प्रतिनिधि एडवोकेट मुकेश खंडेलवाल और विजय बहादुर सिंह भी मौजूद थे. लेकिन यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के ओर से कोई मौजूद नहीं रहा है. बताया जाता है कि नोटिस तामील न हो पाने के चलते वक्फ बोर्ड के ओर से कोई नहीं आया है. 


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क्या बोले वादी पक्ष के वकील?
वादी पक्ष ने बताया कि जिला जज ने अब इस मामले की अगली तारीख तय कर दी है. अब इस केस में अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी. जिला शासकीय अधिवक्ता संजय गौड़ ने इस जानकारी की पुष्टि की है. उन्होंने भी बताया कि मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को तय की गई है. 


वहीं कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के एक केस में सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई में अदालत ने याचिकाकर्ता शैलेंद्र सिंह की ओर से दाखिल केस को स्थागित करने की अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पेशे से स्वयं वकील सिंह ने स्वास्थ्य के आधार पर स्थगन अर्जी दी थी. जिसके मथुरा की अदालत ने ने खारिज कर दिया. वहीं कोर्ट ने इस मामले की अगली तारीख 26 सितंबर तय की है. इस अर्जी पर बचाव पक्ष के वकील ने भी आपत्ति जताई थी.


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