UP Halal Products: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हलाल मामले में भारी भरकम धाराओं और आरोपों में FIR दर्ज की गई है. हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर योगी सरकार सख्त हो गई है. हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर योगी सरकार सख्त कई कंपनियों और संस्थाओं के खिलाफ हजरतगंज में मुकदमा दर्ज कराया है.  
हजरतगंज कोतवाली में हलाल सर्टिफिकेशन देकर उत्पाद बेचने वाली कंपनियों पर FIR दर्ज हुई है.


शैलेंद्र शर्मा की शिकायत पर हजरतगंज कोतवाली में केस दर्ज हुआ. हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई,जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली,हलाला काउंसिल आफ इंडिया मुंबई , जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई और हलाल सर्टिफिकेशन देकर सामान बेचने वाली अज्ञात कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई.


आईपीसी की धारा 120 b/ 153A/ 298/ 384 /420 /467/ 468 /471/ 505 के तहत केस दर्ज किया गया है.


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FIR में किया गया ये दावा
एफआईआर में कहा गया है कि कुछ कम्पनियों द्वारा जैसे हलाल इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिन्द हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इण्डिया मुम्बई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुम्बई, आदि ने एक मजहब विशेष के ग्राहकों को मजहब के नाम से कुछ उत्पादों पर हलाल प्रमाणपत्र प्रदान कर उनकी ब्रिकी बढ़ाने के लिए आर्थिक लाभ लेकर छल करते हुए हलाल प्रमाण पत्र विभिन्न उत्पादन के लिए निर्गत किए जा रहे है. 


एफआईआर में लिखा गया है कि पूरे प्रदेश भर में इस प्रकार के उत्पाद बाजार देखे जा सकते है जो सरासर जन आस्था के साथ खिलवाड़ है. बिना किसी अधिकार के कूट रचित दस्तावेज के द्वारा कूटरचित प्रमाण पत्र के माध्यम से उपरोक्त कंपनियों द्वारा हलाल प्रमाण पत्र निर्गत कर अनुचित लाभ अर्जित किया जा रहा है. साथ ही जन आस्था के साथ खिलावाड़ भी किया जा रहा है. इन कंपनियों द्वारा एक वर्ग विशेष को प्रभावित करने के लिए कूट रचित प्रपत्रों का प्रयोग कर किया जा रहा है तथा निर्धारित मानकों का पालन भी नहीं किया जा रहा है.


एसके शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा गया है कि मुझे आशंका है कि इस अनुचित लाभ को समाज विरोधी /राष्ट्र विरोधी तत्वों को पहुंचाया जा रहा है. इस प्रकार एक समाज विरोधी षड्यन्त्र एक समुदाय विशेष एवं उनके उत्पादों के विरुद्ध किया जा रहा है. यहां तक की शाकाहारी उत्पादों जैसे सौंदर्य प्रसाधन तेल, साबुन, टूथपेस्ट, मधु आदि की बिक्री हेतु हलाल प्रमाण पत्र दिया जा रहा है जबकि शाकाहारी वस्तुओं पर ऐसे किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है.