Gyanvapi Mosque Case Hearing: ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच आज दोपहर 02:30 बजे सुनवाई करेगी. हाईकोर्ट को तय करना है कि 32 साल पहले दाखिल किए गए मुकदमे की सुनवाई वाराणसी की अदालत में हो सकती है या नहीं. वाराणसी की अदालत में 1991 में दाखिल किए गए मुकदमे की पोषणीयता को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई थीं. मुकदमे में दावा किया गया था कि ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पर मंदिर था और मुगल बादशाह औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी.


ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की हाईकोर्ट में सुनवाई


याचिका में विवादित जगह हिंदुओं को सौंप जाने और पूजा पाठ की इजाजत दिए जाने की मांग की गई थी. याचिका की पोषणीयता पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. सुनवाई से पहले वाराणसी के हरिहर पांडेय और व्यास परिवार ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की. उन्होंने खुद को पक्षकार बनाए जाने और दलीलें पेश करने की इजाजत मांगी है. सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने 25 जुलाई को जजमेंट रिजर्व कर लिया था.


32 साल पहले दाखिल किए मुकदमे पर फैसला


जस्टिस प्रकाश पड़िया का इलाहाबाद हाईकोर्ट से ट्रांसफर होने के बाद मामला चीफ जस्टिस को रेफर हो गया. चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने मामले में खुद सुनवाई करने का फैसला किया. सोमनाथ व्यास-रामनारायण शर्मा और हरिहर पांडेय ने 32 साल पहले वाराणसी की अदालत में मुकदमा दाखिल किया था. ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ASI से सर्वेक्षण कराए जाने का मामला भी सुना जाना है.  चीफ जस्टिस की सिंगल बेंच अब से थोड़ी देर बाद मामले की सुनवाई करेंगे. चीफ जस्टिस कोर्ट पांच याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगी. सभी याचिकाएं मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल की गई हैं. ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तीन और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की दो याचिका हैं. 


Neeraj Chopra: सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी नीरज चोपड़ा को बधाई, जयंत चौधरी बोले- 'मेडल्स से भरा उनका कमरा'