Gonda News: गोंडा जिले के कोतवाली बलरामपुर के सादुल्लाह नगर के प्रभारी निरीक्षक बृजनंदन सिंह के ऊपर केस में गड़बड़ी करने और अभिलेख गायब करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के आदेश पर कोतवाली देहात में धारा 409 के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया है. पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक के आदेश पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी राधेश्याम राय ने पूरे मामले की जांच की जांच में तत्कालीन उप निरीक्षक व वर्तमान में बलरामपुर जिले के सादुल्लाह नगर थाना प्रभारी निरीक्षक बृजनंदन सिंह दोषी पाए गए.


22 जून 2014 को न्यायालय के आदेश पर धारा 147, 148, 452, 325, 323, 504, 506, आईपीसी के तहत न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसकी विवेचना कोतवाली देहात में तत्कालीन उप निरीक्षक बृजनंदन सिंह विवेचना साथ संकलन केआधार पर पर प्रथम पर्चे में ही अपराध न होना पाकर जुर्म खारिज करते हुए अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर अंतिम रिपोर्ट को फिर से वापस कर दिया गया और और लगातार पूरे मामले में मुकदमे की विवेचना की रिपोर्ट मांगी जा रही थी.


प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज
जांच के दौरान बृजनंदन सिंह ने अंतिम रिपोर्ट गायब कर दिया था. पुलिस जांच में सादुल्लाह नगर के प्रभारी निरीक्षक बृजनंदन सिंह दोषी पाए गए थे. अब गोंडा पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के आदेश पर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र श्रीवास्तव ने बलरामपुर जनपद के सादुल्लाह नगर के प्रभारी निरीक्षक बृजनंदनसिंह के मुकदमा पंजीकृत कराया है.


पुलिस की जांच में दोषी पाए गए सादुल्लाह नगर के निरीक्षक पर आरोप लगा है कि  प्रथम पर्चे में ही विवेचक ने अपराध ना होना प्रकार अंतिम रिपोर्ट लगा दी. इसके बाद 18 सितंबर 2014 को दोबारा विवेचना के लिए पत्रावली वापस कर दी गई. 8 जून 2016 और 14 अक्टूबर 2017, 20 जुलाई 2020, 5 मार्च 2021, 19 जुलाई 2022 और 6 जून 2023 को पत्र जारी कर निरीक्षक से प्रगति रिपोर्ट मांगे जाने की निर्देश दिए गए थे. जिस पर प्रभारी निरीक्षक ने कोई जवाब नहीं दिया. आरोप लगाया कि मामले की प्रारंभिक जांच में ही केस डायरी व अंतिम रिपोर्ट गायब कर दी गई है. इसमें सादुल्लाह नगर के प्रभारी निरीक्षक बृजनंदन सिंह के खिलाफ 409 धारा के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है. अब पुलिस पूरे मामले की जांच जुटी है.


ये भी पढ़ें: Krishna Janmabhoomi Case: कृष्ण कूप में पूजा की अर्जी पर हुई सुनवाई, हिंदू पक्ष ने दी ये दलीलें