Corona Curfew in Uttarakhand: कोरोना संक्रमण (Corona Infection) की रोकथाम के लिए उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) ने कोविड कर्फ्यू (Corona Curfew) 21 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. कर्फ्यू 14 सितंबर की सुबह 6 बजे से 21 सितंबर की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा. सोमवार को इसे लेकर नए आदेश जारी कर दिए गए हैं. कोविड गाइडलाइंस (Covid Guidelines) में बदलाव नहीं किया है. कोरोना कर्फ्यू की अवधि में विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे. हॉल और विवाह समारोह स्थल की 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खुल सकेंगे, जिसके लिए जिला प्रशासन (District Administration) की अनुमति लेनी होगी. 


जारी रहेगा रात का कर्फ्यू
किसी समारोह में टीकाकरण के प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित लोगों को कोविड निगेटिव रिपोर्ट दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी. बिना प्रमाण पत्र वालों को अनिवार्य रूप से कोविड निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी जो 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए. प्रदेश में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा. 




दूसरे राज्यों के लोगों के लिए क्या है नियम?
कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के 15 दिनों के बाद राज्य के हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बॉर्डर चेक पोस्ट पर वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने के बाद बाहरी राज्य से आने वाले लोगों को उत्तराखंड में आने की अनुमति दी जाएगी. इसके अलावा उन लोगों को राज्य में अनुमति दी जाएगी जो 72 घंटे के भीरत की कोरोना निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखाएंगे.



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