Budaun News Today: बदायूं की बिल्सी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरीश शाक्य को गैंगरेप मामले में बड़ी राहत मिली है. बीजेपी विधायक हरीश शाक्य को पुलिस ने गैंगरेप और जमीन हड़पने के मामले में जांच के बाद क्लीन चिट दे दी है.
गैंगरेप और जमीन हड़पने के मामले में विधायक हरीश शाक्य के भाई लेखपाल सतेंद्र शाक्य का नाम भी था. जांच के बाद पुलिस ने उन्हें भी दोषमुक्त कर दिया. फिलहाल इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद बिल्सी विधायक और उनके भाई समेत 12 लोगों को आरोप मुक्त किया गया है.
16 लोग थे आरोपीहालांकि 4 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी के तहत आरोपी बनाया गया है. बीते साल 21 दिसंबर को सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज किया गया था. इस केस में विधायक हरीश शाक्य समेत कुल 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में पीड़िता महिला ने गैंगरेप, संपत्ति हड़पने और पति को झूठे केस में फंसाने के गंभीर आरोप लगाए थे. कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू किया था. पुलिस ने जब जांच शुरू की तो मामले की परतें खुलती चली गईं.
पुलिस जांच में पता चला कि जिस दिन गैंगरेप की घटना बताई गई, उस दिन महिला बदायूं में मौजूद ही नहीं थी. इस दौरान केस के सभी आरोपियों की मोबाइल लोकेशन अलग-अलग स्थानों पर मिली है. धोखाधड़ी के मामले में विपिन, पवन, दिनेश और मेंथा कारोबारी मनोज गोयल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है.
क्या है पूरा मामला?बता दें, बीते दिसंबार 2024 में बदायूं जिले में सिविल लाइंस थाने में बीजेपी विधायक हरीश शाक्य, उनके भाई और भतीजे समेत 16 लोगों के खिलाफ गैंगरेप और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था. एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के आदेश पर 21 दिसंबर 2024 को पुलिस ने यह केस दर्ज किया.
आरोपों में करोड़ों की ठगी, जबरन वसूली और झूठे मामलों में फंसाने की साजिश शामिल है. एक ग्रामीण की शिकायत पर अदालत ने यह आदेश दिया, उसने आरोप लगाया कि विधायक और उनके सहयोगियों ने उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया और कम कीमत पर बेचने के लिए दबाव डाला. विरोध करने पर झूठे केस दर्ज करा दिए गए.
शिकायत में यह भी दावा किया गया कि 17 सितंबर को विधायक के कैंप कार्यालय में उसकी पत्नी के साथ गैंगरेप हुआ. कोर्ट के आदेश पर एसएसपी बृजेश कुमार सिंह ने इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई थी.
(बदायूं से भारत शर्मा की रिपोर्ट)
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