Afzal Ansari News: गाजीपुर से बीएसपी (BSP) के निवर्तमान सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अफजाल अंसारी को गैंगस्टर (Gangster Case) मामले में मिली सजा को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर यूपी सरकार (UP Government) ने अदालत में याचिका दाखिल की है. यूपी सरकार ने इससे संबधित याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में दाखिल कर दिया है. राज्य सरकार की अपील पर हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई और कोर्ट ने अफजाल अंसारी को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांग लिया है. 

 

गाजीपुर से निर्वतमान सांसद अफजाल अंसारी की आने वाले दिनों में मुसीबतें और बढ़ सकती है. यूपी सरकार ने हाईकोर्ट से गैंगस्टर मामले में उनकी सजा को और बढ़ाने की अर्जी दी है. जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को नोटिस देकर जवाब मांगा है. इस मामले में सजायाफ्ता होने से ही अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता निरस्त हुई है. इस मामले पर अब अगली सुनवाई 29 अगस्त को होनी है. 
 


अफजाल की सजा बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल

हाईकोर्ट ने गैंगस्टर के मामले में अफजाल अंसारी की जमानत अर्जी 24 जुलाई को मंजूर कर ली थी. जिसके बाद अफजाल अंसारी गाजीपुर जिला जेल से रिहा हो गया है, लेकिन अब जब प्रदेश सरकार ने गैंगस्टर मामले में उसे मिली सजा को और बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल कर दी है तो भी आने वाले दिनों में उसकी मुश्किलें बढ़ना तय है. 

 

अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 29 अप्रैल को गैंगस्टर मामले में दोषी ठहराते हुए 4 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें अपनी सांसदी गंवानी पड़ी और उनकी लोकसभा सदस्यता को निरस्त कर दिया गया था. नियमों के मुताबिक अगर किसी जनप्रतिनिधि को दो साल या इससे ज्यादा अवधि की सजा हो जाती है तो उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है.