Afzal Ansari News: माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी  के गैंगस्टर मामले में मिली चार साल की सजा के खिलाफ दाखिल अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज होगी.


लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी की उम्मीदवारी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर ही टिकी हुई है . अफजाल को अगर हाईकोर्ट से जल्द राहत नहीं मिली तो समाजवादी पार्टी को उनका टिकट काटकर किसी अन्य को उम्मीदवार बनाना पड़ेगा.


समाजवादी पार्टी ने अभी अफजाल अंसारी को उम्मीदवार बनाया हुआ है. अफजाल अंसारी अगर हाईकोर्ट से दोष मुक्त हुए तभी वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकेंगे.


सदस्यता रद्द हो जाएगी?
अगर उन्हें हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली और वह सांसद चुन लिए गए तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी. अफजाल अंसारी की अपील पर हाईकोर्ट में आज से अंतिम सुनवाई शुरू हो सकती है.


फाइनल हियरिंग दो से तीन कार्य दिवसों में पूरी हो सकती है. अफजाल अंसारी को चुनाव लड़ने के लिए केस से पूरी तरह दोष मुक्त होना होगा क्योंकि सजा कम होने पर भी वह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.


गैंगस्टर मामले में न्यूनतम सजा दो साल की होती है और 2 साल का सजायाफ्ता चुनाव नहीं लड़ सकता है अफजाल अंसारी के साथ ही बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के परिवार की अर्जी पर भी अफजाल की याचिका के साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी. 


अफजाल अंसारी ने गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट से गैंगस्टर मामले में पिछले साल मिली 4 साल की सजा रद्द किए जाने को लेकर अपील दाखिल की है जबकि कृष्णानंद राय के परिवार की अर्जी में अफजाल अंसारी को मिली 4 साल की सजा बढाए जाने की अपील की गई है.


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सिंगल बेंच एक साथ दोनों अर्जियों की सुनवाई करेगी
जस्टिस संजय सिंह की सिंगल बेंच एक साथ दोनों अर्जियों की सुनवाई करेगी. अफजाल अंसारी को गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट ने पिछले साल 29 अप्रैल को गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी.


4 साल की सजा मिलने की वजह से ही अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा था और उनकी लोकसभा की सदस्यता निरस्त हो गई थी. हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को जमानत दे दी थी. अफजाल अंसारी की 4 साल की सजा पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक लगाए जाने के बाद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है.


समाजवादी पार्टी ने उन्हें गाजीपुर से लोकसभा का उम्मीदवार भी बनाया है लेकिन अगर हाईकोर्ट से सजा बहाल होती है या फिर बढ़ाई जाती हैतो फिर अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ेंगी और वह लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे


सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हाईकोर्ट को इस मामले को 30 जून तक निस्तारित कर देना है