Rajasthan Assembly Session: राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि नगरीय, उप नगरीय एवं शहरी निकाय सहित अन्य स्थानों पर बडे़ उद्योग, सीमेंट प्लांट आदि की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति नियमों के तहत ही प्रदान की गई है. नगरपालिका मूण्डवा के क्षेत्र में स्थापित सीमेंट प्लांट मूण्डवा के आबादी क्षेत्र से दूर है. इस संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति भी वर्ष 2011 में भारत सरकार ने जारी की थी. वे प्रश्नकाल में सदस्य के पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे.


नियमों के तहत जारी होती है स्वीकृति


विधायक नारायण बेनीवाल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में वन एवं पर्यावरण मंत्री ने बताया कि सीमेंट प्लांट की स्थापना के लिए पर्यावरण अनापत्ति शहरी क्षेत्र से नियत दूरी पर ही देने का कोई प्रावधान नहीं है. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अंतर्गत सीमेंट उद्योग एवं बडे़ उद्योगों के लिये पर्यावरण स्वीकृति भारत सरकार एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात प्राधिकरण, राजस्थान जारी करता है.


इसके बाद राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बड़े उद्योगों एवं सीमेन्ट प्लांटों को केवल जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत सशर्त स्थापना एवं संचालन सम्मति जारी करता है.


नहीं मिली कोई शिकायत


मंत्री चौधरी ने बताया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात प्राधिकरण, राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार कार्यालय रिकॉर्ड के आधार पर जनवरी 2018 से 1 अगस्त, 2021 तक प्रदेश में किसी सीमेंट प्लांट को गलत तथ्यों के आधार पर पर्यावरण अनापत्ति जारी करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है.


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