Rajasthan News: कोटा की पॉक्सो क्रम-3 कोर्ट ने रेप के दोषी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा से दंडित किया है. दोषी झाड़ फूंक से इलाज करने का झांसा देकर 18 वर्षीय युवती से डरा धमका कर लगातार रेप करता रहा है. 30 वर्षीय दोषी रेप पीड़िता के मामा का लड़का है. विशिष्ट लोक अभियोजक ललित शर्मा ने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए अंतिम सांस तक कारावास की सजा के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 


न्यायालय ने इस मामले में  टिप्पणी  करते हुए कहा कि माता-पिता को अपने बच्चों के प्रति सजग रहना चाहिए. उनके बारे में और उनके क्रियाकलापो के बारे में जानकारी लेते रहना चाहिए. विशिष्ट लोक अभियोजक ललित शर्मा ने बताया कि 22 मार्च 2022 को 18 वर्षीय रंगबाड़ी क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने अपने पिता और माता के साथ महावीर नगर थाने में एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ रंगबाड़ी कोटा की रहने वाली है. पीड़िता के मुताबिक, करीब डेढ़ साल पहले मेरी तबियत खराब हो गई थी. इसका इलाज पीड़िता के माता-पिता ने करवाया, लेकिन उसी बीमारी का पूरी तरह से इलाज नहीं हो पाया.


दोषी फोन पर बात करने के लिए बनाता था दबाव
पुलिस को दी गई रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि मेरे पिता के मामा का लड़के पर देवी देवता आते हैं, जिसने मुझे देखकर बताया कि ये ऊपरी हवा का चक्कर है, इसके बाद मेरे माता-पिता ने आरोपी के कहने पर वर्ष 2020 के नवरात्रों में माता जी का जागरण करवाया, उसके थोड़े दिनों बाद वह हमारे घर रहने आ गया था. इस दौरान वह मुझसे मोबाइल पर बात करने के लिए दबाव बनाने लगा. जिसकी वजह से मैं उससे मोबाइल पर बात करने लगी. मेरी तबीयत भी ठीक हो गई थी. एक दिन उसने बहला फुसलाकर मुझे अपने कमरे में बुलाया और मेरे साथ गलत काम किया.


'डराकर लगातार करता रहा गलत काम'
पीड़िता के मुताबिक, जब उसने इसका विरोध किया तो वह उसे मारने और बदनाम करने की धमकी देने लगा. मैं उसकी बातों से डर गई थी, इसलिए मैंने यह बात किसी को नहीं बताई. वह हमारे घर पर किराए देकर रहा था. जब भी उसे मौका मिलता था, मुझे डरा धमका कर मेरे साथ गलत काम करता था. कुछ दिनों बाद मेरे माता-पिता से लड़ाई होने के बाद उससे कमरा खाली करवा दिया था. मकान खाली करवाने के बाद भी मेरे साथ गलत काम करता था. मेरे माता-पिता ने उसके घरवालों और आरोपी युवक को भी समझाया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ. आरोपी मुझे डराकर मेरे साथ गलत काम करता रहा. इस दौरान होटल में भी उसने मेरे साथ गलत काम किया.


'कोर्ट ने सुनाई अंतिम सांस तक कारावास की सजा'
विशिष्ट लोक अभियोजक ललित शर्मा ने बताया कि आरोपी लगातार उसे परेशान करता रहा, पीड़िता ने यह भी बताया कि वह मुझे और मेरे पिता को फोन पर धमकियां देने लगा. घर पर अनजान व्यक्ति भेजकर परेशान करने लगा. मैं उसकी हरकतों से परेशान हो गई थी, इसके बावजूद भी वह मेरे साथ गलत हरकतें (रेप) करता रहा. इस रिपोर्ट के आधार पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करा जांच शुरू किया गया. पुलिस ने सारी जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने आरोपी को अजीवन कारावास, अंतिम सांस तक की सजा से दंडित किया है. इस मामले में 13 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए.


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